12 सितंबर की नेशनल लोक अदालत में निपटेंगे लंबित ई-चालान, 8 सितंबर तक पंजीयन का मौका
राकेश कुमार की रिपोर्ट
रायपुर। लंबे समय से लंबित पड़े ई-चालानों के निराकरण के लिए वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े लंबित चालानों के निपटारे का अवसर मिलेगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए वाहन चालकों को 8 सितंबर तक पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है।
यातायात पुलिस एवं संबंधित विभाग की ओर से वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे अपने लंबित ई-चालानों की स्थिति समय रहते जांच लें और लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीयन कराएं। 8 सितंबर के बाद पंजीयन की प्रक्रिया स्वीकार नहीं की जाएगी।
पुराने चालानों के निपटारे का मिलेगा अवसर
लंबे समय से लंबित ई-चालानों के कारण कई वाहन चालक कार्रवाई की चिंता में रहते हैं। ऐसे वाहन चालकों के लिए नेशनल लोक अदालत एक महत्वपूर्ण अवसर है। लोक अदालत के माध्यम से पात्र मामलों का नियमानुसार निराकरण कराया जा सकेगा, जिससे वाहन चालकों को लंबित प्रकरणों को समाप्त कराने में सुविधा मिलेगी।
8 सितंबर अंतिम तिथि
अधिकारियों के मुताबिक लोक अदालत में अपने लंबित ई-चालान का निराकरण कराने के इच्छुक वाहन चालकों को 8 सितंबर 2026 तक पंजीयन कराना होगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन या पंजीयन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।
लापरवाही पड़ सकती है भारी
लंबे समय से लंबित चालानों का भुगतान अथवा निराकरण नहीं कराने वाले वाहन चालकों को लेकर प्रशासन ने सख्ती के संकेत दिए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नोटिस एवं निर्धारित अवसरों के बावजूद चालान लंबित रखने पर संबंधित वाहन चालक के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में वाहन मालिकों के लिए अपने लंबित चालानों की स्थिति जांचकर समय रहते कार्रवाई करना जरूरी है।
ऑनलाइन भी जांच सकते हैं ई-चालान
वाहन चालक अपने लंबित ई-चालानों की जानकारी ऑनलाइन जांच सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार के आधिकारिक ई-चालान पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। वाहन संबंधी आवश्यक जानकारी दर्ज कर लंबित चालान की स्थिति देखी जा सकती है और उपलब्ध विकल्पों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
महत्वपूर्ण तारीखें:
नेशनल लोक अदालत — 12 सितंबर 2026
पंजीयन की अंतिम तिथि — 8 सितंबर 2026
यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने पुराने और लंबित ई-चालानों को नजरअंदाज न करें तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीयन कराकर नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरण के नियमानुसार निराकरण का लाभ उठाएं।



