दहेज में कार नहीं मिलने पर पत्नी को करता था प्रताड़ित, नवविवाहिता की मौत के मामले में पति गिरफ्तार
उमरपोटी में फांसी लगाकर आत्महत्या के मामले की मर्ग जांच में सामने आए दहेज प्रताड़ना के तथ्य, उतई पुलिस ने BNS की धारा 80(2) के तहत दर्ज किया अपराध
दुर्ग। ग्राम उमरपोटी में करीब एक माह पहले नवविवाहिता महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में मर्ग जांच के बाद दहेज मृत्यु से संबंधित अपराध दर्ज किया गया है। जांच में मृतिका को दहेज में कार नहीं मिलने की बात को लेकर पति द्वारा कथित तौर पर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के तथ्य सामने आए हैं। मामले में थाना उतई पुलिस ने आरोपी पति विपुल यादव (25 वर्ष) के विरुद्ध धारा 80(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
15 अगस्त को फांसी लगाने की मिली थी सूचना
पुलिस के मुताबिक थाना उतई क्षेत्र के ग्राम उमरपोटी में 15 अगस्त 2026 को एक नवविवाहिता महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर उतई पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए मर्ग क्रमांक 75/2026, धारा 194 बीएनएसएस के तहत जांच शुरू की।
मर्ग जांच के दौरान मृतिका के परिजनों सहित संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए। साथ ही उपलब्ध साक्ष्यों का संकलन और परीक्षण किया गया।
करीब एक साल पहले हुआ था विवाह
जांच में सामने आया कि मृतिका का विवाह आरोपी विपुल यादव, निवासी फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी, थाना उतई, जिला दुर्ग के साथ लगभग एक वर्ष पूर्व हुआ था। वहीं 22 अप्रैल 2026 को गौना होने के बाद वह अपने ससुराल आई थी।
पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी पति द्वारा मृतिका के माता-पिता की ओर से दहेज में कार नहीं दिए जाने की बात को लेकर कथित तौर पर विवाद किया जाता था। आरोप है कि इस बात को लेकर मृतिका को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।
घटना से एक दिन पहले भी हुआ था विवाद
मर्ग जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि घटना से एक दिन पहले दहेज में कार नहीं दिए जाने की बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपी के घर से चले जाने की जानकारी भी जांच में सामने आई।
मृतिका के परिजनों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के कथनों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले को दहेज मृत्यु से संबंधित पाया।
पति के खिलाफ अपराध दर्ज, 12 सितंबर को गिरफ्तारी
मर्ग जांच में प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर थाना उतई पुलिस ने आरोपी पति विपुल यादव उम्र 25 वर्ष, निवासी फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 457/2026, धारा 80(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
पुलिस ने आरोपी को 12 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया है। मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
अपराध का तरीका
पुलिस के अनुसार, आरोपी द्वारा कथित तौर पर दहेज में कार नहीं मिलने की बात को लेकर पत्नी से बार-बार विवाद किया जाता था तथा उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। मर्ग जांच के दौरान इसी संबंध में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
घटना स्थल
फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी, थाना उतई, जिला दुर्ग।
आरोपी
विपुल यादव, उम्र 25 वर्ष
निवासी- फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी, थाना उतई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि विवाह एवं पारिवारिक संबंधों में दहेज की मांग, प्रताड़ना अथवा महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। प्राप्त शिकायत एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



