शादी का झांसा देकर विधवा महिला से दुष्कर्म, 20 लाख से ज्यादा की ठगी का आरोप; दुर्ग से गिरफ्तार हुआ आरोपी
पति की मौत के बाद महिला को शादी और तीन बच्चों को अपनाने का दिया था भरोसा, बीमा व बैंक खातों से रकम लेने के बाद हुआ फरार; पुलिस ने न्यायिक रिमांड पर भेजा
बिलासपुर/दुर्ग। छत्तीसगढ़ में शादी का भरोसा दिलाकर एक विधवा महिला का शारीरिक शोषण करने और उससे लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर बिलासपुर के सरकंडा थाना में दर्ज प्रकरण की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी मनोज कुमार यादव को दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पर महिला से करीब 20 से 22 लाख रुपये लेने और बाद में शादी से मुकरने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पति की मौत के बाद बढ़ाया संपर्क, शादी का दिया भरोसा
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, पीड़िता के पति की सितंबर 2025 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पूर्व परिचित मनोज यादव ने महिला से दोबारा संपर्क किया। आरोप है कि उसने महिला से शादी करने और उसके तीनों बच्चों को अपनाने का भरोसा दिलाया। इसी विश्वास के आधार पर आरोपी ने कथित तौर पर महिला का शारीरिक शोषण किया।
मकान खरीदने के नाम पर लिए लाखों रुपये
शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पामगढ़ में मकान खरीदने सहित अलग-अलग जरूरतों का हवाला देकर उससे रकम ली। यह पैसा बीमा से प्राप्त राशि और बैंक खातों से निकाली गई रकम के रूप में नकद तथा PhonePe के माध्यम से दिया गया। शिकायत के अनुसार, कुल रकम लगभग 20 से 22 लाख रुपये थी।
पीड़िता का आरोप है कि रकम हासिल करने के बाद आरोपी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया और संपर्क से बाहर हो गया। इसके बाद उसने शादी करने से भी इनकार कर दिया। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।
साइबर सेल की मदद से धमधा तक पहुंची पुलिस
मामले की जांच के दौरान पुलिस टीम ने साइबर सेल की सहायता से आरोपी की तलाश की। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसकी लोकेशन दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र में मिली। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को घेराबंदी कर हिरासत में लिया।
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर महिला से रकम लेने की बात स्वीकार की। जांच में यह भी सामने आया कि रकम का इस्तेमाल अपने और परिवार के खर्चों, सोने के जेवर छुड़ाने तथा निजी जरूरतों में किए जाने की बात कही गई है।
एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन जब्त
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लेनदेन में इस्तेमाल बैंक एटीएम कार्ड, ऋण से संबंधित पावती एवं दस्तावेज और वीवो कंपनी का मोबाइल फोन जब्त किया है। जब्त सामग्री और वित्तीय लेनदेन से जुड़े तथ्यों की जांच मामले की विवेचना का हिस्सा है।
इन धाराओं में दर्ज है मामला
इस प्रकरण में थाना सरकंडा में अपराध क्रमांक 1213/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 और 318(4) में मामला दर्ज किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी: मनोज कुमार यादव (30 वर्ष), पिता पुनीराम यादव, निवासी धनगांव, थाना पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है।



