स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बिक्री पर पुलिस का शिकंजा, पुरानी भिलाई में COTPA एक्ट के तहत कार्रवाई
विशेष अभियान चलाकर गुटखा, तंबाकू और सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों के काटे गए चालान, दोबारा उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
भिलाई-3 | युवाओं और विद्यार्थियों को नशे की लत से बचाने तथा शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने बुधवार को विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के 100 मीटर के प्रतिबंधित दायरे में स्थित दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा नियमों का उल्लंघन करते पाए गए दुकानदारों के विरुद्ध सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (COTPA Act) के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।
पुलिस ने निरीक्षण के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में गुटखा, तंबाकू और सिगरेट बेच रहे दुकानदारों के चालान काटकर जुर्माना वसूला। साथ ही सभी दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में स्कूल, कॉलेज एवं अस्पतालों के निर्धारित 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का विक्रय नहीं किया जाए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि दोबारा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध और अधिक कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कानून के प्रति किया गया जागरूक
अभियान के दौरान थाना पुरानी भिलाई पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया। कार्रवाई के साथ-साथ दुकानदारों को कोटपा अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कानून का पालन करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी निभाने के लिए जागरूक भी किया गया।
युवाओं को नशामुक्त वातावरण देने पर जोर
दुर्ग पुलिस ने कहा कि जिले में युवाओं एवं विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने और शिक्षण संस्थानों के आसपास स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए इस तरह के अभियान लगातार चलाए जाएंगे। पुलिस का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना ही नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता बढ़ाकर तंबाकू उत्पादों की उपलब्धता को सीमित करना भी है।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों, व्यापारियों और दुकानदारों से अपील की है कि वे स्कूलों, महाविद्यालयों और अस्पतालों के आसपास तंबाकू एवं अन्य प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री से बचें तथा COTPA Act का पूर्ण पालन करें। पुलिस ने कहा कि बच्चों और युवाओं को नशामुक्त वातावरण उपलब्ध कराने में समाज के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है।

