आकाशगंगा मंडी में निगम का सख्त अभियान: सड़क घेरने और बिना लाइसेंस कारोबार पर कार्रवाई, 1900 रुपये जुर्माना
सड़क पर सामग्री और वाहन खड़े कर बाधा उत्पन्न करने वालों पर चला निगम का डंडा, व्यापारियों को दी गई कड़ी चेतावनी
भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई ने शहर में सड़क बाधा और बिना वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के व्यवसाय संचालित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार को आकाशगंगा मंडी क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान निगम की टीम ने सड़क पर अतिक्रमण कर यातायात प्रभावित करने वाले व्यापारियों और बिना लाइसेंस कारोबार संचालित करने वालों के विरुद्ध चलानी कार्रवाई करते हुए कुल 1900 रुपये का जुर्माना वसूला।
नगर निगम आयुक्त सुश्री सुरूचि सिंह एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर जोन क्रमांक-01 के वार्ड क्रमांक-17 स्थित आकाशगंगा मंडी में निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कई दुकानदारों द्वारा दुकानों के सामने सड़क पर सामान एवं वाहन खड़े कर आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हुए पाया गया। निगम अधिकारियों ने मौके पर ही संबंधित व्यापारियों को चेतावनी देते हुए भविष्य में सड़क पर ट्रक, ठेला या अन्य सामग्री खड़ी नहीं करने और यातायात व्यवस्था प्रभावित न करने की सख्त हिदायत दी।
कार्रवाई के तहत राधेलाल चौहान, मनोज सोनकर, राजा गुप्ता (सब्जी एजेंट), राजकुमार गुप्ता तथा फरबन आलम (कपड़ा ठेला) पर सड़क बाधा उत्पन्न करने के आरोप में 100-100 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं रामचन्द्र (प्याज विक्रेता) और कांडेवाला (प्याज विक्रेता) से 200-200 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा धनेश कुमार साहू की मोबाइल शॉप बिना वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संचालित पाए जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक सड़कों, बाजारों और मार्गों पर अतिक्रमण या किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। व्यापारियों से नियमों का पालन करने तथा आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ही व्यवसाय संचालित करने की अपील की गई है।
निगम अधिकारियों के अनुसार शहरभर में सड़क बाधा, अतिक्रमण, अवैध व्यवसाय एवं अन्य नियम उल्लंघनों के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इससे यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

