मोडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का शौक पड़ा महंगा, दो वाहन मालिकों पर कार्रवाई
नाबालिग चला रहे थे बाइक, वाहन मालिकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज
भिलाई। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना सुपेला पुलिस ने मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले दो बुलेट वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 मई 2026 को वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बुलेट क्रमांक CG 07 BJ 9566 एवं CG 07 CE 3731 तेज आवाज और फटाका जैसी ध्वनि उत्पन्न करते हुए आती दिखाई दीं। पुलिस द्वारा रोकने का संकेत देने पर दोनों वाहन चालकों ने वाहन नहीं रोका, जिसके बाद पुलिस टीम ने पीछा कर उन्हें रोका।
जांच के दौरान पाया गया कि दोनों वाहनों में अवैध रूप से मोडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न लगाए गए थे। वाहन चालक बिना हेलमेट के वाहन चला रहे थे तथा उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। दस्तावेजों की जांच में यह भी सामने आया कि वाहन चला रहे दोनों चालक नाबालिग थे।
इस मामले में वाहन स्वामी जमशेद अहमद एवं शमशेर अहमद के विरुद्ध इस्तगाशा क्रमांक 484 एवं 485/2025 के तहत मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं 4, 181(5), 180, 39, 190(1), 182ए, 190(2), 129 एवं 194 के अंतर्गत कार्रवाई कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
थाना सुपेला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने, मोडिफाइड साइलेंसर लगाने तथा नाबालिगों को वाहन सौंपने वालों के विरुद्ध आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार यादव, प्रधान आरक्षक नवीन सिंह एवं आरक्षक अजीत यादव की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

