“यह कैसी विडंबना” अपनी ही सुरक्षा से लापरवाह जनता – शासन ने उठाया कड़ा कदम
अब हेलमेट पहनने पर ही मिलेगा पेट्रोल
दुर्ग जिले में दोपहिया चालकों की लापरवाही को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अब से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह आदेश जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के तहत जारी किया है।
लापरवाही का परिणाम
- सड़क हादसों में बढ़ती मौतें
- नियमों की लगातार अनदेखी
- अपनी ही सुरक्षा के प्रति उदासीनता
लोगों की इन आदतों के कारण प्रशासन को मजबूर होकर कठोर नियम लागू करना पड़ा है।
नो हेलमेट – नो पेट्रोल नीति
आदेश के अनुसार –
- बिना हेलमेट वाले चालकों/सवारों को पेट्रोल नहीं मिलेगा।
- मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहनने वालों को छूट दी गई है।
- सभी पेट्रोल पंपों पर “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” का स्पष्ट बोर्ड/पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा।
उल्लंघन पर कार्रवाई
यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधिसम्मत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जनहित में तत्काल लागू
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह आदेश जनहित और नागरिकों की जान की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है।
यह स्थिति साफ़ दर्शाती है कि जनता की लापरवाही इतनी बढ़ गई है कि अब शासन को पेट्रोल जैसी दैनिक जरूरत से जोड़कर नियम बनाना पड़ रहा है।








