स्व सहायता समूह में निवेश का झांसा देकर महिलाओं के नाम पर लोन निकलवाकर रकम हड़पने का आरोप, महिला गिरफ्तार

जामुल पुलिस ने करीब 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में की कार्रवाई, लोन कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम सहित कई दस्तावेज जब्त

दुर्ग। स्व सहायता समूह में निवेश कर लाभ कमाने का झांसा देकर महिलाओं के नाम पर मुद्रा लोन और पर्सनल लोन निकलवाने तथा लोन की रकम स्वयं उपयोग करने के आरोप में जामुल पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपिया ने संबंधित महिलाओं के बैंक एवं पहचान संबंधी दस्तावेज भी अपने पास रखे थे। मामले में करीब 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत सामने आई है।

थाना जामुल पुलिस के मुताबिक, 20 अगस्त 2026 को ग्राम कुरूद निवासी श्रीमती त्रिवेणी साहू ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ग्राम कुरूद निवासी विद्या साहू (33 वर्ष) महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश करने पर लाभ मिलने का भरोसा दिलाती थी। इसके बाद उनके नाम से मुद्रा लोन एवं पर्सनल लोन निकलवाए जाते थे।

आरोप है कि लोन स्वीकृत होने के बाद उसकी रकम आरोपिया स्वयं प्राप्त कर उपयोग करती थी। साथ ही संबंधित हितग्राहियों के एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य दस्तावेज भी अपने पास रखे गए। शिकायत के अनुसार, इस तरीके से करीब 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई।

शिकायत मिलते ही पुलिस ने शुरू की जांच

शिकायत के आधार पर थाना जामुल में अपराध क्रमांक 592/2026, धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस टीम ने मामले की जांच करते हुए आरोपिया की पतासाजी की और 20 अगस्त को घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।

पुलिस पूछताछ एवं विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपिया द्वारा महिलाओं के नाम पर लोन निकलवाकर रकम स्वयं प्राप्त कर खर्च करने की बात सामने आई। पुलिस ने आरोपिया के कब्जे से संबंधित दस्तावेज एवं कार्ड भी जब्त किए।

आरोपिया विद्या साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी भाठापारा बाजार चौक, ग्राम कुरूद, थाना जामुल, जिला दुर्ग को विधिवत गिरफ्तार कर 21 अगस्त 2026 को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

इस तरह महिलाओं को बनाया जाता था निशाना

पुलिस के अनुसार, आरोपिया का तरीका यह था कि वह महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश करने पर आर्थिक लाभ मिलने का विश्वास दिलाती थी। इसके बाद उनके नाम पर मुद्रा लोन अथवा पर्सनल लोन निकलवाए जाते थे। लोन की राशि प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग आरोपिया स्वयं करती थी। इसके अलावा महिलाओं के बैंक एवं पहचान संबंधी दस्तावेज भी अपने पास रखे जाते थे।

ये सामग्री हुई जब्त

पुलिस ने आरोपिया के कब्जे से निम्न सामग्री जब्त की है—

  • लोन कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • एटीएम कार्ड
  • मजदूर कार्ड
  • आधार कार्ड

पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी स्व सहायता समूह, निवेश, लोन अथवा वित्तीय योजना से जुड़ने से पहले संबंधित संस्था और योजना की वैधता की पूरी जानकारी जरूर जांचें। अपने बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड अथवा अन्य वित्तीय दस्तावेज किसी अन्य व्यक्ति को अनावश्यक रूप से न सौंपें।

पुलिस ने नागरिकों से कहा है कि यदि किसी प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी होती है तो इसकी सूचना तत्काल नजदीकी थाना अथवा पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

घटना स्थल: ग्राम कुरूद, थाना जामुल क्षेत्र, जिला दुर्ग
आरोपिया: विद्या साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम कुरूद, थाना जामुल, जिला दुर्ग