उत्कृष्ट विवेचना का असर: दुर्ग पुलिस की मेहनत लाई रंग, जघन्य अपराधों में दोषियों को उम्रकैद व सश्रम कारावास
उत्कृष्ट विवेचना का असर: दुर्ग पुलिस की मेहनत लाई रंग, जघन्य अपराधों में दोषियों को उम्रकैद व सश्रम कारावास
दुर्ग | 19 दिसंबर 2025
जिला पुलिस दुर्ग की सशक्त, समयबद्ध और तकनीकी रूप से सुदृढ़ विवेचना के परिणामस्वरूप हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एवं आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराधों में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को आजीवन कारावास, सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की कठोर सजा सुनाई गई है।
इन प्रकरणों में दोष सिद्ध होने पर उत्कृष्ट विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र एवं नगद ईनाम देकर सम्मानित किया गया।
पुलिस कंट्रोल रूम भिलाई में सम्मान समारोह
दिनांक 18.12.2025 की रात्रि 10:00 बजे पुलिस कंट्रोल रूम, भिलाई में आयोजित समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला-दुर्ग (छ.ग.) द्वारा निरीक्षक एवं उप निरीक्षकों को सम्मानित किया गया।
एसएसपी ने सभी विवेचकों को भविष्य में भी नवीन कानूनों के अनुरूप ई-साक्ष्य, समग्र साक्ष्य संकलन तथा 60/90 दिवस की समय-सीमा में चालान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
हत्या के मामलों में कड़ी सजा
थाना नंदिनी नगर: आरोपी सूर्यकांत वर्मा – धारा 302 भादंसं में आजीवन कारावास व ₹1000 अर्थदंड
थाना दुर्ग: राकेश साहू व अन्य – धारा 302/34 में आजीवन कारावास, धारा 307/34 में 7 वर्ष कारावास
थाना कुम्हारी: मनप्रीत सिंह व गायत्री साहू – दोनों को आजीवन कारावास व अर्थदंड
थाना मोहन नगर: विनय प्रताप ठाकुर उर्फ ईशु – आजीवन कारावास
थाना पुलगांव: शुभम रजक उर्फ सन्नी – आजीवन कारावास, आर्म्स एक्ट में अतिरिक्त सजा
हत्या के प्रयास (Attempt to Murder)
थाना पद्मनाभपुर: चंद्रशेखर यादव उर्फ चिंटू – 7-7 वर्ष सश्रम कारावास
थाना पुलगांव: अशोक पारधी – 10 वर्ष सश्रम कारावास
थाना पुलगांव: राकेश यादव – धारा 324 में 1 वर्ष कारावास
डकैती व संगठित अपराध
थाना पद्मनाभपुर: मनीष बसोर, महेश उर्फ संजय वर्मा – 7 से 10 वर्ष कारावास
थाना भिलाई नगर: पी. डेविड – अर्थदंड व अभिरक्षा अवधि का कारावास
थाना पुरानी भिलाई: अजय भाई – 5 वर्ष सश्रम कारावास
बलात्कार व पॉक्सो एक्ट: कठोरतम दंड
थाना सुपेला: जीतू पटेल उर्फ जितेंद्र – 20 वर्ष सश्रम कारावास (पॉक्सो)
थाना पुरानी भिलाई: गोकुल ठाकुर – 20 वर्ष सश्रम कारावास (पॉक्सो)
थाना उतई: विनय प्रकाश टंडन – 10 वर्ष सश्रम कारावास
थाना सुपेला: समीर खान उर्फ चमन – 60 दिवस कारावास
अपहरण के मामलों में निर्णय
थाना सुपेला: नवीन कुमार लहरी – 20 वर्ष सश्रम कारावास (पॉक्सो)
थाना मोहन नगर: प्रहलाद उर्फ हर्ष उड़िया – 20 वर्ष सश्रम कारावास
थाना छावनी: इरफान हासमी – एक धारा में दोषमुक्त, अन्य में सजा
एनडीपीएस एक्ट: नशे के सौदागरों पर प्रहार
थाना कुम्हारी: शांति बाई – अभिरक्षा अवधि का कारावास व ₹10,000 जुर्माना
थाना उतई: बनवाली अग्रवाल – ₹15,000 जुर्माना
थाना खुर्सीपार: अनिकेत देवार – 2 माह 12 दिवस कारावास व ₹5,000 जुर्माना
दुर्ग पुलिस की सख्त चेतावनी
जिला पुलिस दुर्ग ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं, बच्चों, समाज और कानून व्यवस्था से जुड़े अपराधों में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा।
उत्कृष्ट विवेचना, तकनीकी साक्ष्य और तेज न्याय प्रक्रिया के माध्यम से अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।
👉 यह कार्रवाई दुर्ग पुलिस की प्रो-एक्टिव पुलिसिंग और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का मजबूत संदेश है।



