लाइसेंस के बिना चल रहे प्रतिष्ठानों पर निगम की कार्रवाई, गीला-सूखा कचरा अलग नहीं रखने पर भी जुर्माना

 लाइसेंस के बिना चल रहे प्रतिष्ठानों पर निगम की कार्रवाई, गीला-सूखा कचरा अलग नहीं रखने पर भी जुर्माना

भिलाई निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोहका क्षेत्र में किया निरीक्षण, 4 प्रतिष्ठानों से वसूला कुल ₹9 हजार का जुर्माना

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियमों के पालन को लेकर लगातार निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 18 सितंबर 2026 को जोन क्रमांक-01 अंतर्गत वार्ड क्रमांक-12 के रानी अवंती बाई कोहका क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

बिना अनुज्ञप्ति संचालन और कचरा पृथक्करण में लापरवाही पर कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों में अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) नहीं पाया गया, जबकि कुछ प्रतिष्ठानों में गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक रखने के नियम का पालन नहीं किया जा रहा था। इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए निगम की टीम ने संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान अदिति कैफे फास्ट फूड में अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं पाए जाने पर ₹2,000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं जय मां शारदा स्वीट्स बेकरी पर अनुज्ञप्ति नहीं होने के कारण ₹1,500 तथा गीला एवं सूखा कचरा अलग-अलग नहीं रखने पर ₹500 का जुर्माना किया गया।

इसी प्रकार फ्यूजन तड़का में गीला एवं सूखा कचरा पृथक नहीं रखने पर ₹1,000 तथा अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं पाए जाने पर ₹4,000 की चालानी कार्रवाई की गई।

कुल ₹9 हजार का जुर्माना वसूला

स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा की गई कार्रवाई में संबंधित प्रतिष्ठानों से कुल ₹9,000 की जुर्माना राशि वसूल की गई। निगम अधिकारियों ने प्रतिष्ठान संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक अनुज्ञप्ति लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त करें तथा गीले और सूखे कचरे को निर्धारित नियमों के अनुसार अलग-अलग रखें।

स्वच्छता नियमों का पालन नहीं करने पर आगे भी होगी कार्रवाई

नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने तथा कचरा प्रबंधन के नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी।

निगम की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रतिष्ठान संचालकों से स्वच्छता व्यवस्था में सहयोग करने और गीला-सूखा कचरा पृथक्करण सहित सभी आवश्यक नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।