अपील समिति की बैठक में विभिन्न प्रकरणों पर सुनवाई, कई मामलों में लिए गए निर्णय

महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता में हुई बैठक, राजस्व एवं लीज से जुड़े मामलों पर समिति ने दिए आवश्यक निर्देश

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता में अपील समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगम से संबंधित विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई की गई। समिति ने प्रस्तुत मामलों का नियमानुसार परीक्षण करते हुए आवश्यक निर्णय लिए और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

बैठक में नितिन कुमार अग्रवाल के प्रकरण पर सुनवाई करते हुए समिति ने निर्देश दिया कि शेष बकाया राशि 15 दिवस के भीतर जमा करने के बाद ताला खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

इसी प्रकार श्रीमती गीता दास से संबंधित प्रकरण में आवेदक द्वारा अधिकार के साथ राशि जमा किए जाने तथा शेष राशि की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। समिति ने संबंधित प्रकरण को आगामी बैठक में आवश्यक जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के लिए राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया।

श्रीमती इंद्रजीत कोचर के प्रकरण में समिति द्वारा लीज डीड की अनुमति प्रदान की गई। वहीं श्रीमती कृष्णा अग्रवाल के प्रकरण में निगम आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण समिति ने उक्त प्रकरण को अपील समिति में विचार योग्य नहीं माना।

बैठक में विजय कॉम्प्लेक्स एवं संतोष गोयल से संबंधित लीज नवीनीकरण के प्रकरण पर भी सुनवाई की गई। प्रकरण का परीक्षण करने के बाद समिति द्वारा लीज नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की गई।

बैठक के दौरान समिति ने सभी प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा संबंधित मामलों का समय-सीमा में निराकरण करने पर जोर दिया।

इस अवसर पर अपर आयुक्त राजेंद्र कुमार दोहरे, अपील समिति के सदस्य राजेंद्र बंजारे एवं अंजू सिंहा, राजस्व अधिकारी जे.पी. तिवारी सहित नगर निगम के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।