दुर्ग में नकली Titan-Fastrack घड़ियों का बड़ा खेल बेनकाब, 280 नकली घड़ियां जब्त; दुकान संचालक गिरफ्तार

दुर्ग। शहर के इंदिरा मार्केट में नामी ब्रांड टाइटन और फास्ट्रैक के नाम का दुरुपयोग कर नकली घड़ियां बेचने के मामले का दुर्ग पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान संचालक कमलेश निर्मलकर (41) को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से टाइटन और फास्ट्रैक कंपनी की 280 नकली घड़ियां, फास्ट्रैक के 275 नकली टैग और घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया है।

कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि की शिकायत पर कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, 5 सितंबर 2026 को प्रार्थी गौरव तिवारी, निवासी द्वारका, नई दिल्ली, ने दुर्ग कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। गौरव तिवारी, टाइटन कंपनी द्वारा ब्रांडेड घड़ियों की असली-नकली जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकृत हैं।

शिकायत में बताया गया कि इंदिरा मार्केट स्थित ‘सत कबीर वाच’ दुकान का संचालक लंबे समय से टाइटन और फास्ट्रैक कंपनी के नाम का इस्तेमाल कर नकली घड़ियां बेच रहा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

शाम 6 बजे दुकान पर दी दबिश

शिकायत और मुखबिर की सूचना के आधार पर दुर्ग कोतवाली पुलिस की टीम ने 5 सितंबर की शाम करीब 6 बजे सत कबीर वाच दुकान पर दबिश दी। तलाशी के दौरान पुलिस को बड़ी संख्या में टाइटन और फास्ट्रैक ब्रांड के नाम वाली घड़ियां और फास्ट्रैक के टैग मिले।

जांच में घड़ियां नकली पाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी दुकान संचालक कमलेश निर्मलकर, पिता सुमेरी निर्मलकर, उम्र 41 वर्ष, निवासी पंचशील नगर, वार्ड नंबर 1, दुर्ग को गिरफ्तार कर लिया।

असली बताकर नकली घड़ियां बेचने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, आरोपी प्रसिद्ध ब्रांड टाइटन और फास्ट्रैक के नाम और ट्रेडमार्क का दुरुपयोग कर नकली घड़ियों को बाजार में असली बताकर बेचता था। पुलिस का कहना है कि इस तरीके से आरोपी आम लोगों को गुमराह कर अवैध आर्थिक लाभ कमाता था, जिससे संबंधित कंपनी और सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचने के साथ ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी भी हो रही थी।

280 नकली घड़ियां और 275 नकली टैग बरामद

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से—

  • टाइटन एवं फास्ट्रैक की 280 नकली घड़ियां
  • फास्ट्रैक कंपनी के 275 नकली टैग
  • घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन

बरामद किया है।

कॉपीराइट एक्ट और BNS के तहत अपराध दर्ज

जांच में आरोपी का कृत्य कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 63 एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत पाए जाने पर थाना दुर्ग कोतवाली में अपराध क्रमांक 0483/2026 दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

यहां चल रहा था नकली घड़ियों का कारोबार

पुलिस के मुताबिक, कार्रवाई सत कबीर वाच दुकान, होटल मान लाइन, नवाब प्लाजा के सामने, इंदिरा मार्केट, थाना दुर्ग कोतवाली क्षेत्र में की गई।

पुलिस ने की आम लोगों से अपील

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि किसी भी नामी कंपनी के नकली या पायरेटेड सामान की खरीद-बिक्री न करें। पुलिस ने कहा कि ब्रांडेड सामान के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी और कॉपीराइट उल्लंघन से बचने के लिए सामान खरीदते समय उसकी प्रामाणिकता की जांच करें। यदि किसी क्षेत्र में नकली सामान की बिक्री या ऐसी किसी अवैध गतिविधि की जानकारी मिलती है, तो तत्काल पुलिस को सूचना दें।

इस कार्रवाई में थाना दुर्ग कोतवाली के उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक मोहन साहू एवं पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।