छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव अब EVM से, चुनाव नियमों में बड़ा बदलाव
रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य सरकार ने चुनाव प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के जरिए मतदान कराया जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में आवश्यक संशोधन किया गया है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने संशोधित प्रावधानों से संबंधित अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। बताया गया है कि यह संशोधन राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।
मतदान प्रक्रिया में EVM को मिली नियमों में जगह
संशोधित नियमों में अब मतदान के साधनों के तौर पर मतपत्र के साथ मतदान मशीन यानी EVM का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इससे नगरीय निकाय चुनाव की मौजूदा नियमावली को इलेक्ट्रॉनिक मतदान व्यवस्था के अनुरूप किया गया है।
इसके साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों से संबंधित शब्दावली में भी बदलाव किया गया है। पुराने नियमों में इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्दों को संशोधित कर अधिक व्यापक रूप दिया गया है।
NOTA और अधूरे मतदान का भी दर्ज होगा अलग रिकॉर्ड
EVM से मतदान होने की स्थिति में मतदान और मतगणना से जुड़े रिकॉर्ड में भी जरूरी बदलाव किए गए हैं। नए प्रावधानों के तहत पीठासीन अधिकारी को मतदान के दौरान EVM में दर्ज मतदाताओं की संख्या और वास्तव में पड़े मतों की संख्या का अलग-अलग विवरण दर्ज करना होगा।
इसके अलावा NOTA (इनमें से कोई नहीं) को मिले मतों की संख्या, अंडर वोट तथा अधूरे दर्ज मतदान से संबंधित जानकारी भी रिकॉर्ड में अलग से दर्ज की जाएगी। इससे मतदान प्रक्रिया के आंकड़ों को अधिक स्पष्ट तरीके से संधारित किया जा सकेगा।
वोट नहीं डालने पर दर्ज होगी अलग स्थिति
संशोधित नियमों में ऐसी स्थिति को भी स्पष्ट किया गया है, जब किसी मतदाता को मतदान की अनुमति मिलने के बावजूद वह EVM पर अपना वोट दर्ज नहीं करता है। ऐसी परिस्थिति को नियमों के तहत मतदान से इनकार की स्थिति माना जाएगा।
इससे मतदान केंद्र पर मतदाता की उपस्थिति और उसके द्वारा मतदान किए जाने की स्थिति का रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से रखा जा सकेगा।
अधिकारियों को भेजी गई संशोधित नियमावली
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने संशोधित नियमों की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा दी है। इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग के साथ-साथ संभागीय अधिकारियों, नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भी संशोधित प्रावधानों की जानकारी भेजी गई है।
प्रत्याशियों की जानकारी के लिए भी नया प्रारूप
चुनाव प्रक्रिया में प्रत्याशियों से संबंधित दस्तावेजों और जानकारी के लिए भी नया प्रारूप तैयार किया जाएगा। इसमें उम्मीदवार की फोटो, पता और राजनीतिक दल से संबंधित विवरण जैसी जानकारियों को शामिल किया जाएगा।
राज्य सरकार के इस संशोधन के बाद आगामी नगरीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया को EVM आधारित मतदान व्यवस्था के अनुरूप तैयार करने का रास्ता साफ हो गया है।



