सार्वजनिक सड़क पर वाहन खड़ा कर विवाद करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, 2 वाहन चालकों पर FIR; 5 के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
पाटन। ग्राम फुण्डा पेट्रोल पंप के पास सार्वजनिक सड़क पर वाहन खड़ा कर आवागमन बाधित करने और विवाद की स्थिति उत्पन्न करने के मामले में थाना पाटन पुलिस एवं एसीसीयू टीम ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने दोनों वाहन चालकों के खिलाफ धारा 285 बीएनएस के तहत अलग-अलग अपराध दर्ज किया है। वहीं, तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए दोनों वाहन चालकों समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पुलिस के अनुसार, 25 मई 2026 की रात करीब 2 बजे ग्राम फुण्डा पेट्रोल पंप के पास पीकप वाहन क्रमांक CG 04 CP 1340 और आईचर ट्रक क्रमांक CG 07 CZ 7732 को आम सड़क पर खड़ा कर दिया गया था। इससे सड़क पर आवागमन प्रभावित हो रहा था। इसी दौरान वाहन चालकों के बीच बहस और विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो गई।
सूचना मिलते ही थाना पाटन पुलिस एवं एसीसीयू की टीम मौके पर पहुंची और संबंधित लोगों को समझाइश देकर सड़क से वाहन हटाने तथा विवाद समाप्त करने का प्रयास किया। पुलिस की समझाइश के बावजूद विवाद की स्थिति समाप्त नहीं हुई और मौके पर तनाव बना रहा। इसके बाद पुलिस ने दोनों वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की।
दोनों वाहन चालकों पर अलग-अलग अपराध दर्ज
पुलिस ने अपराध क्रमांक 303/2026 में भूपेष कुमार बघेल (27), निवासी ग्राम खोपली, थाना उतई, जिला दुर्ग के खिलाफ धारा 285 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया।
वहीं अपराध क्रमांक 304/2026 में राजू कुमार धुर्वे (28), निवासी सोमनापुर महामाया पारा, थाना कुण्डा, जिला कवर्धा के खिलाफ धारा 285 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पांच लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
मौके पर शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने दोनों वाहन चालकों सहित उनके साथियों के खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।
इस्तगासा क्रमांक 35/343/2026 के तहत भूपेष कुमार बघेल और भागवत वर्मा (19), निवासी ग्राम खोपली, थाना उतई, जिला दुर्ग के खिलाफ कार्रवाई की गई।
वहीं इस्तगासा क्रमांक 36/344/2026 के तहत राजू कुमार धुर्वे, मोहन सोरी (24), निवासी गरियाबंद, हाल फुण्डा, थाना पाटन, जिला दुर्ग तथा मानस चंदेल (20), निवासी ग्राम कसही, थाना पाटन, जिला दुर्ग के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। सभी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
19 लाख रुपये के दो वाहन जब्त
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने विवाद में शामिल दोनों वाहनों को भी जब्त किया। इनमें पीकप वाहन CG 04 CP 1340, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 7 लाख रुपये, तथा आईचर ट्रक CG 07 CZ 7732, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपये है। दोनों वाहनों की कुल अनुमानित कीमत 19 लाख रुपये बताई गई है।
सार्वजनिक मार्ग पर वाहन खड़ा करने से बनी विवाद की स्थिति
पुलिस जांच के अनुसार, दोनों वाहन चालकों द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर अपने-अपने वाहन खड़े किए जाने से आम नागरिकों की आवाजाही प्रभावित हुई। वाहन हटाने और स्थिति सामान्य करने के लिए पुलिस द्वारा समझाइश दी गई, लेकिन विवाद समाप्त नहीं होने पर पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराध पंजीबद्ध करने के साथ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की।
पाटन पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक मार्गों पर इस प्रकार वाहन खड़ा न करें, जिससे यातायात अथवा आम नागरिकों की आवाजाही बाधित हो। किसी भी विवाद की स्थिति में कानून हाथ में लेने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें। सार्वजनिक व्यवस्था और यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले कृत्यों के खिलाफ पुलिस द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई में थाना पाटन पुलिस एवं एसीसीयू टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



