मॉडिफाइड कार, ब्लैक फिल्म और बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर कार्रवाई, चालक पर ₹16 हजार का जुर्माना

 मॉडिफाइड कार, ब्लैक फिल्म और बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर कार्रवाई, चालक पर ₹16 हजार का जुर्माना

सेंट्रल एवेन्यू में यातायात पुलिस की विशेष चेकिंग में बिना नंबर की कार पकड़ी गई, वाहन जप्त कर न्यायालय में किया गया पेश

दुर्ग। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा लगातार विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर बिना नंबर, ब्लैक फिल्म और अनधिकृत मॉडिफिकेशन वाली कार के खिलाफ कार्रवाई की गई। जांच के दौरान चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं पाए गए।दिनांक 24 अगस्त 2026 को शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर यातायात पुलिस की विशेष चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान एक कार को रोककर जांच की गई। कार बिना नंबर संचालित की जा रही थी, जबकि वाहन के शीशों पर नियम विरुद्ध ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। इसके अलावा वाहन में अनधिकृत मॉडिफिकेशन भी पाया गया।

चेकिंग के दौरान चालक से वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन चालक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। वहीं वाहन में किए गए मॉडिफिकेशन के संबंध में आरटीओ की अनुमति भी प्रस्तुत नहीं की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए यातायात पुलिस ने वाहन को जप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में चालक को ₹16,000 के अर्थदंड से दंडित किया।कार्रवाई के दौरान वाहन से ब्लैक फिल्म हटाई गई। साथ ही चालक को भविष्य में बिना नंबर वाहन नहीं चलाने, अनधिकृत मॉडिफिकेशन नहीं कराने तथा नियम विरुद्ध ब्लैक फिल्म का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी गई।

कार्रवाई का उद्देश्य

यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियमों का प्रभावी पालन कराने के उद्देश्य से विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि वाहन चालकों द्वारा नियमों का पालन किए जाने से सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के साथ-साथ यातायात व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जा सकता है।

यातायात पुलिस की अपील

यातायात पुलिस दुर्ग ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार का अनधिकृत मॉडिफिकेशन न कराएं, नियम विरुद्ध ब्लैक फिल्म का उपयोग न करें और बिना नंबर वाहन का संचालन न करें। वाहन चलाते समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें। यातायात नियमों का पालन कर स्वयं और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

घटना स्थल: सेंट्रल एवेन्यू मार्ग, जिला दुर्ग।
कार्रवाई: बिना नंबर कार, ब्लैक फिल्म एवं अनधिकृत मॉडिफिकेशन पाए जाने पर वाहन जप्त कर न्यायालय में पेश।
न्यायालयीन दंड: ₹16,000 अर्थदंड।