गीला-सूखा कचरा अलग नहीं रखने और सिंगल यूज प्लास्टिक पर निगम की कार्रवाई, 6700 रुपये जुर्माना

 गीला-सूखा कचरा अलग नहीं रखने और सिंगल यूज प्लास्टिक पर निगम की कार्रवाई, 6700 रुपये जुर्माना

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई ने शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। निगम आयुक्त के निर्देश पर गुरुवार, 20 अगस्त 2026 को जोन क्रमांक-01 के वार्ड क्रमांक-07 राधिका नगर क्षेत्र में निगम की टीम ने विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग नहीं रखने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग किए जाने की स्थिति सामने आई। इसके अलावा एक प्रतिष्ठान में खुले टायर में पानी जमा पाए जाने पर भी कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 6,700 रुपये का जुर्माना वसूल किया।

इन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई

निगम की कार्रवाई के दौरान इंडियन कॉफी हाउस पर गीले और सूखे कचरे को पृथक नहीं रखने के कारण 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इसी तरह उठक बैठक शॉप में खुले टायर में पानी जमा पाए जाने पर 1,000 रुपये तथा सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर 1,000 रुपये, यानी कुल 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वहीं ला पिनो पिज्जा में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पाए जाने पर 1,000 रुपये और अमृत तुल्य चाय सेंटर में सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर 700 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

स्वच्छता नियमों का पालन करने की अपील

नगर निगम ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों और नागरिकों से अपील की है कि वे गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग रखें, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने में निगम का सहयोग करें।

निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छता नियमों के उल्लंघन और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शहर को स्वच्छ एवं बेहतर बनाने के लिए नागरिकों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है।