सिंगल यूज प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर निगम की सख्ती, 23 हजार रुपये का जुर्माना वसूला
भिलाईनगर। शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने नगर पालिक निगम भिलाई ने कार्रवाई तेज कर दी है। निगम आयुक्त सुरूचि सिंह के निर्देश पर जोन क्रमांक-01 के वार्ड क्रमांक-03 अंतर्गत मॉडल टाउन क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की।
सूर्या मॉल परिसर में हुई कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान सूर्या मॉल परिसर में कचरा फैलाने, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने और अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं होने के मामले सामने आए। निगम की टीम ने संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 23 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया।
कार्रवाई के दौरान—
- प्रबंधक, सूर्या मॉल पर कचरा फैलाने के मामले में 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
- हार्डकास्टल रेस्टोरेंट में सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर 4 हजार रुपये का जुर्माना किया गया।
- दुआ लिमा रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के पास अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं पाए जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
- इसी प्रतिष्ठान में सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर अतिरिक्त 3 हजार रुपये का जुर्माना किया गया।
नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जारी रहेगी कार्रवाई
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रतिष्ठानों तथा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। निगम की टीम द्वारा व्यावसायिक क्षेत्रों में निरीक्षण कर स्वच्छता नियमों और प्लास्टिक प्रतिबंध के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।
निगम ने प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे अपने परिसर और आसपास स्वच्छता बनाए रखें, कचरे को निर्धारित स्थान पर ही डालें तथा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। निगम ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी।



