उधारी और 77 सब्जी कैरेट वापस मांगने पर भड़का विवाद, युवक ने धारदार हथियार लहराकर दी जान से मारने की धमकी

सुपेला के आकाश गंगा में हुई वारदात, बीच-बचाव करने पहुंचे ट्रांसपोर्टर से भी मारपीट; पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक रिमांड पर

भिलाई। सुपेला थाना क्षेत्र के आकाश गंगा स्थित थोक सब्जी बाजार में उधारी रकम और सब्जी के कैरेट वापस मांगने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गाली-गलौज और मारपीट के बाद वाहन से धारदार हथियार निकालकर लहराते हुए लोगों को धमकाना शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

उधारी रकम और 77 कैरेट को लेकर था विवाद

पुलिस के अनुसार, प्रार्थी नारायण सिंह की आकाश गंगा, सुपेला में थोक सब्जी की दुकान है। आरोपी मिथलेश कुमार चौधरी ने पूर्व में प्रार्थी से उधारी में सब्जी ली थी। आरोपी के पास प्रार्थी की उधारी रकम के साथ 77 नग सब्जी कैरेट वापस करना शेष था। काफी समय से रकम वापस नहीं किए जाने और फोन पर संपर्क नहीं होने के कारण प्रार्थी आरोपी से अपनी रकम और कैरेट वापस मांग रहा था।

बात करते ही गाली-गलौज और मारपीट

दिनांक 08 अगस्त 2026 को लगभग 11:15 बजे पारस ज्वेलर्स के पास, आकाश गंगा सुपेला में प्रार्थी की आरोपी से मुलाकात हुई। इस दौरान प्रार्थी ने आरोपी से उधारी रकम वापस करने की बात कही। इसी बात को लेकर आरोपी आक्रोशित हो गया और गाली-गलौज करते हुए प्रार्थी के साथ हाथ-मुक्का से मारपीट करने लगा। आरोपी ने प्रार्थी को जान से मारने की धमकी भी दी।

वाहन से धारदार हथियार निकालकर लहराया

विवाद के दौरान आरोपी ने अपने टाटा एस वाहन से धारदार हथियार निकाल लिया और उसे लहराते हुए प्रार्थी को डराने-धमकाने लगा। हथियार देखकर मौके पर मौजूद लोगों में भी भय का माहौल बन गया।

इसी दौरान प्रार्थी के परिचित ट्रांसपोर्टर पुष्पेन्द्र साहू ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया। आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ भी गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। घटना में प्रार्थी नारायण सिंह एवं पुष्पेन्द्र साहू को चोटें आई हैं।

डायल-112 की मदद से पकड़ा गया आरोपी

घटना की सूचना पुलिस को मिलने के बाद डायल-112 की सहायता से आरोपी को पकड़कर थाना सुपेला लाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी के कब्जे से धारदार हथियार भी जब्त किया।

पुलिस ने अपराध क्रमांक 1141/2026 के तहत धारा 296, 115(2), 351(3) बीएनएस तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। आरोपी मिथलेश कुमार चौधरी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

आरोपी के कब्जे से धारदार हथियार जब्त

पुलिस ने आरोपी के पास से एक लोहे का धारदार हथियार बरामद किया है। हथियार की कुल लंबाई लगभग 12 इंच, फल की लंबाई करीब 7.5 इंच तथा मध्य चौड़ाई लगभग 2 इंच बताई गई है। इसमें प्लास्टिक की मूठ लगी हुई है।

आरोपी का विवरण

मिथलेश कुमार चौधरी, उम्र 20 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 08, देवांगन भवन के पास, अहिवारा, थाना नंदिनी, जिला दुर्ग।

अपराध करने का तरीका

पुलिस के मुताबिक आरोपी ने उधारी रकम और 77 नग सब्जी कैरेट वापस मांगने की बात पर विवाद किया। इसके बाद गाली-गलौज और मारपीट करते हुए वाहन से धारदार हथियार निकाला और उसे लहराकर प्रार्थी एवं अन्य लोगों में भय उत्पन्न किया तथा जान से मारने की धमकी दी।

सुपेला पुलिस की कार्रवाई में इनकी रही भूमिका

उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला एस.एन. सिंह, पीएसआई विजेन्द्र डहरिया, प्रधान आरक्षक अमर सिंह एवं आरक्षक रमेश पाण्डेय की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि उधारी रकम अथवा किसी अन्य विवाद का समाधान कानून हाथ में लेकर न करें। विवाद की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें। सार्वजनिक स्थान पर मारपीट, धमकी देने अथवा धारदार हथियार का प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।