ई-मेल शिकायत पर दर्ज हुई ऑनलाइन एफआईआर, दुर्ग पुलिस ने BNSS के तहत की त्वरित कार्रवाई

 ई-मेल शिकायत पर दर्ज हुई ऑनलाइन एफआईआर, दुर्ग पुलिस ने BNSS के तहत की त्वरित कार्रवाई

नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, ई-मेल से मिली शिकायत पर दर्ज हुआ मामला, नागरिकों को डिजिटल माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा

दुर्ग। नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में दुर्ग पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ई-मेल के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के प्रावधानों के तहत ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की है। थाना पदमनाभपुर पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई तकनीक आधारित और पारदर्शी पुलिस व्यवस्था की दिशा में एक उल्लेखनीय उदाहरण मानी जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173(2) के तहत किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना ई-मेल, ऑनलाइन पोर्टल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्राप्त होने पर उसे विधिवत दर्ज किया जा सकता है। इसी प्रावधान के तहत थाना पदमनाभपुर में प्राप्त ई-मेल शिकायत को शिकायत पंजी में दर्ज किया गया तथा शिकायतकर्ता को तीन दिनों के भीतर थाना उपस्थित होकर शिकायत पर हस्ताक्षर करने के लिए सूचित किया गया।

शिकायतकर्ता के थाना पहुंचकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने और हस्ताक्षर करने के बाद अपराध क्रमांक 412/2026 दर्ज किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 के तहत विधिवत एफआईआर पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

प्रारंभिक जांच का भी है प्रावधान

नए आपराधिक कानूनों में प्रारंभिक जांच (Preliminary Inquiry) का महत्वपूर्ण प्रावधान भी शामिल किया गया है। ऐसे मामलों में, जिनमें तीन से सात वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है, उप पुलिस अधीक्षक (DSP) स्तर के अधिकारी की अनुमति से एफआईआर दर्ज करने से पहले अधिकतम 14 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच की जा सकती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं।

तकनीक आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा

दुर्ग पुलिस का कहना है कि नए आपराधिक कानूनों के तहत नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। डिजिटल माध्यमों से शिकायत प्राप्त कर उस पर शीघ्र कार्रवाई करना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

पुलिस अधिकारियों की सराहनीय भूमिका

इस पूरे प्रकरण में थाना पदमनाभपुर के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों का पालन करते हुए त्वरित और विधिसम्मत कार्रवाई की। इससे यह स्पष्ट होता है कि दुर्ग पुलिस आधुनिक तकनीक और नए कानूनों के अनुरूप कार्यप्रणाली को तेजी से लागू कर रही है।

नागरिकों से दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना ई-मेल अथवा अन्य अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी उपलब्ध कराई जा सकती है। नए आपराधिक कानूनों के तहत उपलब्ध डिजिटल सुविधाओं का अधिकतम उपयोग कर नागरिक त्वरित एवं पारदर्शी पुलिस सेवाओं का लाभ उठाएं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।