भिलाई में त्योहारों पर मांस बिक्री और पशुवध पर रहेगा प्रतिबंध, निगम ने जारी किया आदेश

गणेश चतुर्थी से गांधी जयंती तक निर्धारित तिथियों पर बंद रहेंगी सभी मांस दुकानों एवं पशुवध केंद्र

भिलाईनगर। आगामी धार्मिक एवं राष्ट्रीय पर्वों को देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में निर्धारित तिथियों पर पशुवध, गृह जीव हत्या और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में निगम के स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित मांस विक्रेताओं एवं व्यवसायियों को आदेश जारी कर प्रतिबंधित दिवसों पर सभी मांस बिक्री केंद्र बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार 14 सितंबर 2026 से 2 अक्टूबर 2026 के बीच विभिन्न पर्व एवं विशेष अवसरों पर निर्धारित तिथियों में पशुवध और मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

इन तिथियों पर बंद रहेंगी मांस की दुकानें

  • 14 सितंबर 2026, सोमवार — गणेश चतुर्थी
  • 16 सितंबर 2026, बुधवार — पर्युषण पर्व, प्रथम दिवस
  • 22 सितंबर 2026, मंगलवार — डोल ग्यारस
  • 25 सितंबर 2026, शुक्रवार — अनंत चतुर्दशी एवं पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस
  • 26 सितंबर 2026, शनिवार — पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा
  • 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार — महात्मा गांधी जयंती

इन सभी निर्धारित दिवसों पर निगम क्षेत्र में समस्त पशुवध एवं मांस बिक्री केंद्र बंद रहेंगे।

उल्लंघन पर होगी नियमानुसार कार्रवाई

निगम स्वास्थ्य विभाग ने सभी संबंधित मांस विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित दिवसों पर किसी भी प्रकार से मांस की बिक्री, पशुवध अथवा गृह जीव हत्या नहीं की जाए। आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

निगम प्रशासन ने मांस व्यवसाय से जुड़े सभी दुकानदारों एवं व्यवसायियों से शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और निर्धारित प्रतिबंधित दिवसों पर अपने प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रखने की अपील की है।