नौकरी दिलाने का झांसा देकर 11 लाख रुपये की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

 नौकरी दिलाने का झांसा देकर 11 लाख रुपये की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

भिलाई नगर पुलिस की कार्रवाई; आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर लिए थे लाखों रुपये, अन्य लोगों से भी ठगी की शिकायतें सामने आईं

भिलाई। नौकरी लगाने का झांसा देकर करीब 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में भिलाई नगर पुलिस ने आरोपी उमेश मानिकपुरी (45 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर प्रार्थी से नौकरी लगवाने के नाम पर रकम लेने और नौकरी नहीं लगाने के साथ राशि वापस नहीं करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

नौकरी लगाने के नाम पर लिए करीब 11 लाख रुपये

पुलिस के अनुसार, प्रार्थी लहनेदास मासुलकर, भिलाई नगर ने 25 अगस्त 2026 को थाना भिलाई नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी उमेश मानिकपुरी ने नौकरी लगाने का भरोसा दिलाकर उससे करीब 11 लाख रुपये प्राप्त किए, लेकिन इसके बाद नौकरी नहीं लगाई और रकम भी वापस नहीं की।

शिकायत के आधार पर थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 473/2026, धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जांच के बाद आरोपी गिरफ्तार

विवेचना के दौरान पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आरोपी उमेश मानिकपुरी की पहचान की। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे 18 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ के लिए पुलिस ने न्यायालय से आरोपी का एक दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया। पूछताछ पूरी होने के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

अन्य लोगों से भी राशि लेने की जानकारी

पुलिस के मुताबिक, विवेचना के दौरान आरोपी द्वारा अन्य व्यक्तियों को भी नौकरी दिलाने का प्रलोभन देकर राशि प्राप्त करने संबंधी शिकायतों की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा आरोपी के थाना नेवई क्षेत्र में भी धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में संलिप्त होने की जानकारी सामने आई है। इस संबंध में पृथक विवेचना जारी है।

आरोपी का अपराध करने का तरीका

पुलिस के अनुसार, आरोपी लोगों को नौकरी लगाने अथवा नौकरी दिलाने का प्रलोभन देता था। भरोसा कायम करने के बाद उनसे रकम प्राप्त की जाती थी। इसके बाद नौकरी नहीं लगाई जाती और राशि वापस करने में भी टालमटोल की जाती थी। मामले में सामने आए तथ्यों और अन्य शिकायतों के आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है।

आरोपी का विवरण

नाम: उमेश मानिकपुरी
उम्र: 45 वर्ष
निवासी: सूर्यनगर, थाना गुढ़ियारी, रायपुर
हाल मुकाम: हनुमान चौक, एक्सप्रेस कॉलोनी, डिपरापारा, रायपुर

अपराध क्रमांक एवं धाराएं

अपराध क्रमांक: 473/2026
धारा: 318(4) बीएनएस
थाना: भिलाई नगर

दुर्ग पुलिस की नागरिकों से अपील

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि नौकरी, सरकारी नियुक्ति अथवा किसी अन्य लाभ का प्रलोभन देकर राशि की मांग करने वाले व्यक्तियों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। किसी भी व्यक्ति को रकम देने से पहले उसके दावे और दस्तावेजों का उचित सत्यापन करें। संदिग्ध लेन-देन या धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल नजदीकी थाना अथवा पुलिस को सूचना दें।

प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना भिलाई नगर पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।