खरीफ वर्ष 2023 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की अंतिम तिथि बढ़कर अब 16 अगस्त तक

 खरीफ वर्ष 2023 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की अंतिम तिथि बढ़कर अब 16 अगस्त तक

दुर्ग / प्रदेश में फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन संबंधी अधिसूचना कृषि विभाग द्वारा जारी की गई है। पूर्व में जारी आदेशानुसार खरीफ वर्ष 2023 में फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई थी जो अब बढ़कर 16 अगस्त हो गई है। कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने किसानों को प्रतिकूल मौसम के प्रभाव से फसलों पर होने वाले नुकसान से राहत दिलाने हेतुअधिक से अधिक किसानों को योजना से लाभान्वित करने कहा है। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों, आरईएओ, तहसीलदार को फील्ड विजिट कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा है। जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्यफसल-जैसे मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी एवं रागी का बीमा करा सकते है। ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो योजना में ऐच्छिक रूप से शामिल हो सकते हैं। कृषकों द्वारा प्रदाय की जाने वाली प्रीमियम खरीफ वर्ष 2023 के लिएबीमित राशि का 2 प्रतिशत होगा। अऋणी कृषक जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो वे स्वप्रमाणित बुआई प्रमाण पत्र,आधार कार्ड, बैंक पासबुक व भूमि के दस्तावेज के साथ सेवा सहकारी समिति/बैंक एवं लोक सेवा केन्द्र (सीएससी) में 16 अगस्त 2023 तक आवेदन कर योजना में शामिल हो सकते है। अधिसूचित बीमा में अधिसूचित फसल को प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए रोपाई/रोपण जोखिम, स्थानीयकृत आपदाएं एवं फसल कटाई के उपरांत सूखने हेतु खेत पर रखे करपा को होने वाले नुकसान तथा ’फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति को योजना में प्रावधानित किया गया है। ज्ञात हो कि धान सिंचित हेतु प्रिमियम राशि 1160 रूपये एवं असिंचित हेतु 880 रूपये निर्धारित है। किसान खरीफ वर्ष 2023 में अपने फसल के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 के पूर्व बीमा अवश्य करायें। कृषक अधिसूचित बीमा ईकाई/फसल प्रावधानित जोखिम दावा भुगतान की प्रक्रिया आदि की अधिक जानकारी के लिए सेवा सहकारी समिति/बैंक/लोक सेवा केन्द्र (सीएससी) से सम्पर्क कर सकते है।