सड़क पर पिकअप हटाने की बात बनी खूनी विवाद की वजह, जैक रॉड और हॉकी स्टिक से हमला करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार
पुरानी भिलाई पुलिस की त्वरित कार्रवाई, घटना में प्रयुक्त जैक रॉड और हॉकी स्टिक बरामद, सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
भिलाई। सड़क किनारे खड़ी पिकअप वाहन को हटाने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि चार लोगों ने एकजुट होकर जैक रॉड और हॉकी स्टिक से हमला कर दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जबकि बीच-बचाव करने आई एक महिला के साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद पुरानी भिलाई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त लोहे का जैक रॉड और हॉकी स्टिक भी पुलिस ने बरामद कर जब्त कर ली है।
पुलिस के अनुसार 29 जुलाई 2026 को दक्षिण डबरापारा, भिलाई-03 निवासी 21 वर्षीय पूजा साहू अपने परिवार के साथ हाउसिंग बोर्ड 32 एकड़ से लौट रही थीं। डबरापारा पुल के नीचे सड़क किनारे एक पिकअप वाहन खड़ा होने के कारण उनकी कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वाहन हटाने के लिए पिकअप चालक को बुलाया गया, जिस पर चालक सोहन वर्मा मौके पर पहुंचा और विवाद करने लगा।
इसी दौरान पूजा साहू के पति निलेश साहू भी वहां पहुंच गए। कुछ ही देर बाद सोहन वर्मा के साथ मोहन वर्मा, रामगोपाल वर्मा और राजा राजपूत भी मौके पर आ गए। आरोप है कि चारों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और पिकअप में रखे लोहे के जैक रॉड तथा हॉकी स्टिक से निलेश साहू और तेजराम साहू पर हमला कर दिया। हमले में दोनों के सिर और पैरों में गंभीर चोटें आईं। बीच-बचाव करने पहुंची सैलजा साहू के साथ भी मारपीट की गई।
घटना की शिकायत पर थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 399/2026 दर्ज कर तत्काल विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान आरोपियों की संलिप्तता प्रमाणित होने पर 30 जुलाई 2026 को चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
गिरफ्तार आरोपी
- सोहन वर्मा (31 वर्ष) निवासी डबरापारा, दक्षिण भिलाई-03।
- मोहन वर्मा (43 वर्ष) निवासी डबरापारा, दक्षिण भिलाई-03।
- रामगोपाल वर्मा (72 वर्ष) निवासी डबरापारा, दक्षिण भिलाई-03।
- राजा राजपूत (22 वर्ष) निवासी ग्राम सोडही मराठी, थाना पथरिया, जिला मुंगेली, हाल निवासी डबरापारा, दक्षिण भिलाई।
बरामद सामग्री
- एक लोहे का जैक रॉड।
- एक हॉकी स्टिक।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 399/2026 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 296, 115(2), 351(3) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है।
पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी विवाद की स्थिति में कानून अपने हाथ में लेने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें। हिंसा और कानून व्यवस्था भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

