नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बाप-बेटे को 20 साल की सजा


दुर्ग में अदालत का सख्त फैसला, दिव्यांग महिला से दुष्कर्म का आरोपी भी गिरफ्तार
दुर्ग/ जिले में दुष्कर्म से जुड़े दो गंभीर मामलों में कड़ी कार्रवाई हुई है। एक ओर अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले बेटे और उसका साथ देने वाले पिता को 20-20 साल की सजा सुनाई, वहीं दूसरी ओर दिव्यांग महिला से दुष्कर्म करने वाला युवक पुलिस की गिरफ्त में आ गया है।
नाबालिग को बहला-फुसलाकर किया था दुष्कर्म
घटना पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र की है। अभियोजन के मुताबिक मोहम्मद इस्माईल अली (21) ने 7 फरवरी 2023 की शाम पड़ोस में रहने वाली नाबालिग को बहाने से घर बुलाया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसका पिता शहादत अली (61) भी मौजूद था और उसने बेटे का साथ दिया।
शिकायत पर पुलिस ने तुरंत दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया और मामला न्यायालय में पेश किया।
20-20 साल की सजा और जुर्माना
प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अनिष दुबे की अदालत में हुई। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक रूपवर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की। अदालत ने सभी साक्ष्यों को देखते हुए दोनों आरोपितों को दोषी पाया और 20-20 वर्ष सश्रम कारावास तथा एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
दिव्यांग महिला से दुष्कर्म, युवक गिरफ्तार
दुर्ग जिले में ही दूसरी घटना सामने आई है, जहां 40 वर्षीय दिव्यांग महिला के साथ मोहल्ले के ही युवक प्रांशु (25) ने दुष्कर्म किया। पीड़िता शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर है और बोलने-समझने में भी असमर्थ है।
करीब 20 दिन पहले आरोपी ने उसे टहलते वक्त अपने घर बुलाया और नाश्ता देने के बहाने गलत हरकत की। दिव्यांगता के कारण महिला विरोध नहीं कर सकी। इसके बाद आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया।
पुलिस की कार्रवाई जारी
पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत अपराध दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।



