बेटी बचाव बेटी पढ़ाओं एवं बाल विवाह रोकथाम हेतु स्कूलों में हुआ जागरूकता कार्यक्रम

 बेटी बचाव बेटी पढ़ाओं एवं बाल विवाह रोकथाम हेतु स्कूलों में हुआ जागरूकता कार्यक्रम

दुर्ग/ कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश पर बेटी बचाव बेटी पढ़ाओ एवं बाल विवाह रोकथाम के तहत जिले के विभिन्न स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में श्रीमती सीता कनौजे एवं श्रीमती भारती चौबे द्वारा ग्राम-डुडेरा के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को भिक्षावृत्ति, बाल विवाह रोकथाम, दत्तक ग्रहण, फास्टर केयर, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की विस्तृत जानकारी दी गई। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भारतीय कानून के अनुसार बाल विवाह वह विवाह है जिसमें या तो महिला 18 वर्ष से कम आयु की हो या पुरुष 21 वर्ष से कम आयु का हो। बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है, जिसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या प्रेम प्रसंग कारण हो सकते हैं। जिन्हें विमर्श में लेकर उन कारणों को पूर्णतः समाप्तकर एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाना आवश्यक है। बाल विवाह की सूचना व जानकारी प्राप्त होने पर 1098 चाईल्ड हेल्प लाईन में संपर्क किया जा सकता है।