पंचायत सचिव से मारपीट और जान से मारने की धमकी, पंचायत भवन में भी की तोड़फोड़; पंच मोगन सपहा गिरफ्तार
दुर्ग। जिले के जामगांव आर थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्हली में पंचायत संबंधी लेनदेन की जानकारी मांगने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस दौरान एक पंच ने ग्राम पंचायत सचिव के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने पंचायत भवन स्थित सरपंच-सचिव कक्ष के दरवाजे और वहां रखे सबमर्सिबल मोटर पंप को भी नुकसान पहुंचाया। मामले में जामगांव आर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पंच को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
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पंचायत की सामान्य बैठक में हुआ विवाद
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 30 अक्टूबर 2026 की है। ग्राम पंचायत कुम्हली में सामान्य बैठक के दौरान पंचायत संबंधी लेनदेन की जानकारी मांगने को लेकर विवाद शुरू हुआ। ग्राम पंचायत सचिव अरुण कुमार निर्मलकर ने आरोपी पंच मोगन सपहा को सरपंच के आने के बाद संबंधित जानकारी देने की बात कही।
आरोप है कि इस बात से नाराज होकर पंच मोगन सपहा उग्र हो गया और सचिव के साथ अश्लील गाली-गलौज करने लगा। इसके बाद उसने सचिव को जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की, जिससे सचिव को चोटें आईं।
पंचायत भवन के दरवाजे और मोटर पंप को पहुंचाया नुकसान
विवाद के दौरान आरोपी ने पंचायत भवन स्थित सरपंच-सचिव कक्ष के दरवाजे पर लात मारकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके अलावा पंचायत भवन में रखे खराब सबमर्सिबल मोटर पंप को भी नुकसान पहुंचाया। इस तरह मारपीट और धमकी के साथ शासकीय भवन एवं संपत्ति में तोड़फोड़ का मामला भी सामने आया।
अपराध दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
घटना के बाद पंचायत सचिव की रिपोर्ट पर थाना जामगांव आर में अपराध क्रमांक 88/2026 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की पतासाजी की और 3 नवंबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोगन सपहा (30 वर्ष), निवासी ग्राम कुम्हली, थाना जामगांव आर, जिला दुर्ग के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
शासकीय कार्य में बाधा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध
इस घटना ने पंचायत के सामान्य कामकाज के दौरान जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति में कानून का पालन करने की आवश्यकता को एक बार फिर सामने ला दिया है। किसी भी प्रकार की असहमति या शिकायत का समाधान निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए। मारपीट, जान से मारने की धमकी और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियां कानूनन दंडनीय हैं।
दुर्ग पुलिस की आम नागरिकों से अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी विवाद की स्थिति में कानून अपने हाथ में न लें। शासकीय कर्मचारियों के साथ मारपीट, धमकी देना, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। नागरिक संयम बनाए रखें और किसी भी हिंसक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।
स्थान: ग्राम कुम्हली, थाना जामगांव आर, जिला दुर्ग
कार्रवाई: जामगांव आर पुलिस
आरोपी: मोगन सपहा, उम्र 30 वर्ष
गिरफ्तारी दिनांक: 3 नवंबर 2026





