छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में 9 प्रकरणों की हुई सुनवाई, समझाईस से समझौता कराकर शिकायतों का किया गया निराकरण : आर. एन. वर्मा
दुर्ग /इस माह छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यालय रायपुर में विचाराधीन 9 प्रकरणों का सुनवाई किया गया जिसके तहत आवेदक सुकालू साहू ग्राम तेलीटोला पोस्ट जुनवानी जंगल, थाना सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम द्वारा अनावेदक मुनमुन चक्रवर्ती फाइनेंसर मैग्मा क्राफ्ट लिमिटेड के खिलाफ जेसीबी वाहन लेकर झूठे केस में फसाने संबंधित शिकायत किया गया था जिसमें दोनों पक्षों को बुलाकर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी लिया गया एवं दोनों पक्षों को समझाई देकर समझौता कराया गया, आवेदक के तरफ से 5 लाख की देनदारी को फाइनेंस कंपनी ने माफ किया, तथा कलकत्ता न्यायालय में अनावेदक के खिलाफ लंबित चेक बाउंस के केस को फाइनेंस कंपनी द्वारा वापस लेने कर लिखित में वचन पत्र दिया गया इस तरह प्रकरण का निराकरण किया गया। दूसरा प्रकरण आवेदक रमेश चंद्र जायसवाल द्वारा अनावेदक प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला सुरंगपानी विकासखंड छुरा जिला गरियाबंद के विरुद्ध दाखिल खारिज पंजी में दूसरी जाति दर्ज किए जाने संबंधित शिकायत किया गया था जिसमें प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला सुरंगपानी विकासखंड छुरा जिला गरियाबंद को निर्देश दिया गया है कि उचित कार्यवाही कर दाखिल खारिज पंजी में जाति को सुधारा जाए। तीसरा प्रकरण मुनेश्वर सिंह केसर ग्राम बारंगजोर तहसील कुनकुरी जिला जशपुर द्वारा अनावेदक रमेश दास महंत ग्राम पतरापारा धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ के खिलाफ कार की क्षतिपूर्ति राशि नहीं दिए जाने से संबंधित शिकायत किया गया था जिसमें दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी राजी नामा कराकर 1 लाख रुपया क्षतिपूर्ति की राशि आवेदक को अनावेदक से देने बाबत समझोता कराया गया एवं 2 माह के अंदर संपूर्ण राशि की अदायगी कर आयोग को सूचित करने का निर्देश दिया गया। अन्य प्रकरण आवेदक सौरभ कुमार वर्मा, पारस वर्मा द्वारा अनावेदक प्रबंधक अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड रावन पोस्ट ग्रासिम विहार रावन तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार भाटापारा के विरूद्ध स्थानांतरण करने से दुखी होकर न्याय दिलाने संबंधित शिकायत पेश किया गया था, जिसमें प्रबंधक अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड रावन तहसील सिमगा जिला बलौदाबाजार भाटापारा को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर स्थानांतरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने निर्देशित किया गया। अन्य प्रकरण आवेदक अजीत यादव विश्रामपुर द्वारा अनावेदिका पूजा सिंह के खिलाफ झूठे केस में फंसा कर परेशान किए जाने संबंधित शिकायत किया गया था जिसमें दोनों पक्षकारों को बुलाकर शिकायत से संबंधित जानकारी लिया गया एवं आगामी पेशी में दोनो को अपना अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया। अन्य प्रकरण आवेदक सालिक राम सिन्हा पता बठेनापारा जिला धमतरी द्वारा अनावेदिका अन्नपूर्णा चतुर्वेदी के खिलाफ पुत्र के विरुद्ध फर्जी शिकायत पर S.P धमतरी को जांच कर आयोग में रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया। अन्य प्रकरण आवेदिका कुमारी योशिका देवांगन पता सिविल लाइन सिरपुर भवन रायपुर द्वारा अनावेदक शंकर लाल संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं पंडरी रायपुर के खिलाफ अभद्र गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने से संबंधित शिकायत प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अनावेदक को उपस्थित होकर पक्ष रखने निर्देश दिया गया। अन्य प्रकरण आवेदक शोभाराम साहू, नंदलाल साहू, कमलेश पटेल, अश्वनी साहू, ग्राम व पोस्ट पोडी तहसील बोड़ला जिला कबीरधाम द्वारा अनावेदक नीलेश पटेल, मयूर गुप्ता, राजू साहू, विक्की पटेल ठेकेदारों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनीमर्या में कार्यरत कर्मियों को नौकरी से निकाले जाने से संबंधित शिकायत पेश किया गया था जिसमें विद्युत ठेकेदारों एवं विद्युत विभाग को उपस्थित होकर जवाब देने निर्देश दिया गया। अन्य प्रकरण आवेदक भुवन सिन्हा प्रधान पाठक पता शांति विहार कॉलोनी डौंडीलोहारा जिला बालोद द्वारा अनावेदक विकासखंड शिक्षाअधिकारी विकासखंड डौंडीलोहारा जिला बालोद के खिलाफ सेवा अभिलेख में उच्च शैक्षणिक अभिलेख इंद्राज नहीं किए जाने संबंधित किया गया था जिसमें विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आहूत कर सेवा अभिलेख में उच्च शैक्षणिक अभिलेख इंद्राज नहीं किए जाने के कारणों के संबंध में स्पष्टीकरण देने निर्देशित किया गया। आयोग की बैठक में सुनवाई के दौरान आयोग के उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) माननीय आर. एन. वर्मा जी, सदस्य किरण सिन्हा जी, सचिव बीरू कुमार साहू जी अनुसंधान अधिकारी अनीता डेकाटे जी उपस्थित रहे।