जिले में अमानत कीटनाशक औषधि का विक्रय प्रतिबंधित

 जिले में अमानत कीटनाशक औषधि का विक्रय प्रतिबंधित

दुर्ग/ वर्ष 2023 से 24 में कितना सीट निरीक्षक द्वारा कीटनाशक औषधि का नमूना राज्य कितना सी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला ठेलकाडीह राजनांदगांव में विश्लेषण हेतु भेजा गया। विश्लेषण परिणाम अमानक पाए जाने के उपरांत अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक कृषि, दुर्ग द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 3 के उल्लंघन के फलस्वरुप 18 (1) सी के अंतर्गत प्रोफेनफोस 40% एवं साइपरमेथ्रिन 4% इ.सी. अमानक कीटनाशक औषधि का जिले में भंडारण तथा विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।