मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत ऋण हेतु 10 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित
दुर्ग /मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2023-24 अतर्गत अवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। ऋण लेने के इच्हुक हितग्राही को कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग में उपस्थित होकर अपना आवेदन पत्र आवश्यक सहपत्रों के साथ प्रस्तुत करना होगा। मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अनुसार उक्त योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रूपए, सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रूपए एवं व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 2 लाख रूपए ऋण हेतु आवेदन किया जा सकता है। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 10 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रू. तक, अन्य पिछड़ा वर्ग, माहिला, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्स्ल प्रभावित आवेदकों को 15 प्रतिशत आधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपए तक एवं अनुसुचित जाति, जनजति वर्ग के हित ग्राहियों को 25 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपए मार्जिन मनी (अनुदान राशि) की पात्रता है। इस योजना की पात्रता हेतु आवेदक छत्तीसगढ़ के मुल निवासी हो, न्युनतम 8 वी कक्षा उत्तीर्ण, आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो। विशेष समुदाय को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं हो, उक्त योजना में लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान- पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र (न्यूनतम 8 वी उत्तीर्ण),जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारीनि.शक्तजन, भूतपर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, जाति संबंधी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो तो), उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी प्रमाण पत्र (पदि लागू हो तो) भूमि, भवन किराये पर हो तो किरायानामा कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिये, मशीनरी, उपकरण, साज-सज्जा हेत् वर्तमान दरों के कोटेशन, परिवार की वार्षिक आय 03 लाख रूपए से कम हो, के संबंध में शपथपत्र स्वयं का पता लिखा हुआ 2 पोस्ट कार्ड संलग्न करें, आवेदन समस्त दस्तावेज सहित 02 प्रतियों में दस्तावेजों के साथ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जीई रोड मालवीय नगर चौक के पास दुर्ग में 10 अक्टूबर 2023 तक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकते है।