छत्तीसगढ़ बाल कोष के अंतर्गत दान, अनुदान, अंशदान
दुर्ग /किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 105 एवं नियम 2016 यथा संशोधित के नियम 83 के तहत इस अधिनियम और इन नियमों के अधीन आने वाले बालकों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए किशोर न्याय निधि के प्रावधान अनुसार राज्य में बच्चों के सर्वोत्तम हित में छ.ग. बाल कोष का गठन किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि शासन द्वारा ‘‘छत्तीसगढ़ बाल कोष के क्रियान्वयन दिशा निर्देश 2022’’ में छत्तीसगढ़ बाल कोष के सृजन हेतु दान अनुदान, अंशदान, आय के स्त्रोत का विवरण कंडिका 4.1 एवं कंडिका 4.2 में दिया गया है। बच्चों के सर्वोत्तम हित में दान, अनुदान, अंशदान प्राप्त करने हेतु राज्य स्तर पर आईसीआईसी बैंक में खाता संख्या 251501000259, आईएफएसआई संख्या आईसीआईसीआई 0002515 का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बालकोष में अधिक से अधिक दान, अनुदान, अंशदान करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, पांच बिल्डिंग परिसर, जिला-दुर्ग (छ0ग0) (फोन नं.- 0788-2213363, 2323704) में संपर्क कर सकतें है।