₹1489.11 लाख रूपये की धोखधड़ी के मामले में जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक दुर्ग के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन गिरफ्तार
दुर्ग/ प्रार्थी पंकज सोढी तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग द्वारा दिनांक 08.03.2021 को थाना दुर्ग में आकर शिकायत पत्र के जाँच के संबंध में प्रतिवेदन पेश किया गया। जिसमें अपर कलेक्टर दुर्ग, अंकेक्षण अधिकारी तथा सहकारिता निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा जॉच रिपोर्ट कलेक्टर दुर्ग के आदेश के माध्यम से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन पिता स्व. भूपर बेलचंदन उम्र 63 वर्ष पता उजाला भवन के पास संतरावाडी दुर्ग थाना मोहन नगर जिला दुर्ग एवं अन्य संचालको के द्वारा अपनी पदस्थापना कार्यकाल दिनांक 12.06.2014 से दिनांक 11.06.2020 के अवधि में पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. से बिना अनुमति के विभिन्न प्रकरणों में 1313.50 लाख रूपये की अनुदान राशि तथा दिनाँक 05.08.2016 से दिनॉक 12.06.2019 तक की अवधि में एकमुश्त समझौता योजना के प्रकरणों में छूट प्रदान कर अपने अधिकार क्षेत्र में न होते भी सदस्यों के साथ करोड़ों रुपये की योजनाओं को लागू किया गया। इस प्रकार अपने पद का दुरपयोग करते हुए शासन एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग को आर्थिक नुकसान पहुँचाकर घोखाधडी किए जाने के अपराध पाये जाने से विधिवत् आज सोमवार दिनाँक 24.07.2023 को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग के समक्ष पेश किया गया है। मामले के अन्य आरोपीगणों की संलिप्तता को लेकर विवेचना जारी है
उल्लेखनीय है कि इस मामले में वर्ष 2021 मे अपराध पंजीबद्ध किया गया था एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे आदेश जारी किया गया था इसके पश्चात पुनः मामले की सुनवाई कर मामले को समय सीमा के अंदर कार्यवाही का निर्देश दिये जाने के फलस्वरूप इस मामले में दुर्ग कोतवाली द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायलय में आरोपी को पेश किया गया है।