छत्तीसगढ़ महिला कोष से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित
दुर्ग /महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्थानीय महिला स्व-सहायता समूहों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से ऋण प्रदाय किया जाता है। जिलाकार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन जैन ने बताया कि इस योजना के तहत केवल ऐसे महिला स्व-सहायता समूह जिसमें न्यूनतम 10 सदस्य हो, समूह का गठन कम से कम 02 वर्ष पूर्व हुआ हो, समूह का बैंक में खाता कम से कम 01 वर्ष से अधिक अवधि से संचालित हो, उक्त खाते में नियमित रूप से राशि जमा कर निकाली जाती हो तथा समूह की नियमित बैठकें होती हो। ऐसे महिला स्व सहायता समूहों को 03 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रथम बार में 60 हजार रूपये की ऋण राशि प्रदान की जाती है।यह राशि ब्याज सहित वापस करने पर उन्हें अधिकतम 4 लाख रूपये तक का ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। उपरोक्त ऋण हेतु निकट की आगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा पर्यवेक्षक या परियोजना अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। इन महिला स्व सहायता समूहों को छत्तीसगढ़ महिला कोष के तहत ऋण प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार की बैंक गारंटी अथवा भूमि, मकान या गहने आदि को बंधक नहीं रखा जाता है। केवल आवेदन पत्र के साथ ऋण वापसी करने संबंधी शपथ पत्र, डिमाण्ड प्रोनोट एवं आवेदन पत्र में वांछित जानकारियों या अभिलेख ही आवश्यक होते हैं। उक्त योजना के तहत ऋण प्राप्त करने हेतु संबंधित महिला स्व सहायता समूह 28 जुलाई 2023 तकआंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इनके उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।