यातायात सुगम करने अनियमित ठेला गुमटी पर भिलाई-चरौदा निगम प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध

 यातायात सुगम करने अनियमित ठेला गुमटी पर भिलाई-चरौदा निगम प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध

भिलाई-3/ शहर में यातायात व्यवस्था सुगम करने स्ट्रीट वेंडर्स को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी ने प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए भिलाई-03 चरौदा क्षेत्र में अवैध रूप से बिना अनुमति के ठेला और गुमटी लगाने वालो को प्रतिबंधित करने का कार्य किया है। सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है की ज़्यादातर ठेले गुमटी किराएदरों द्वारा वेंडर्स को बना कर दिये जाते हैं। इस संबंध में जारी किये आदेश में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा क्षेत्र अंतर्गत बिना अनुमति गुमटी- ठेला बनाने एवं लगाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है । किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के द्वारा गुमटी अथवा ठेला का निर्माण किये जाने के पूर्व वेंडर्स की जानकारी देते ह्हुए निगम प्रशासन से इसके लिए विधिवत अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही इस आदेश की अवमानना करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी।

गौरतलब है कि इस संबंध में निगम आयुक्त द्वारा इस प्रकार जानकारी देते हुए बताया गया कि शहर के नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने वेण्डिंग जोन बनाये जा रहे हैं। कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा से प्राप्त निर्देशानुसार यह सुनिश्चित किया जा रहा है की स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका भी प्रभावित ना हो तथा जनजीवन भी सुविधाजनक रहे। इस कार्यवाही का उद्देश्य अव्यवस्थित रूप से ठेला और गुमटी मार्ग पर खडा करने वालो पर अंकुश लगाना है। चर्चा के दौरान निगम आयुक्त ने कहा कि निगम द्वारा लिए गये निर्णय के पश्चात निगम क्षेत्र में तीन स्थानों का चयन कर लिया गया है। जिसे वेडिंग जोन के रूप में विकसित कर सभी स्ट्रीट वेंडर्स और ठेले पर व्यवसाय करने वालों को इसमें शिफ्ट करने की तैयारी है। ठेला और गुमटी खडा कर अपना व्यापार करने वालो को उचित जगह निगम द्वारा प्रदान की जाएगी। जिससे ना सिर्फ व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि उनकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। मुख्य सड़क एवं सर्विस रोड पर जाम लगने की स्थिति नहीं बनेगी। नये चौपाटी के रूप में वेंडिंग जोन विकसित हो जाएगें। एक स्थान पर वेंडिंग जोन में लगने वाली दुकानों से दुकान संचालकों को भी उनके व्यवसाय में अच्छा रिस्पांस मिलेगा। निगम आयुक्त ने स्वास्थ्य अधिकारी अश्विनी चंद्राकर एवं NULM मैनेजर आदित्य भटनागर को इस कार्य हेतु आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया है।