30 जुलाई को लगेगा लोन मेला, मोन मकान-मोर आस हितग्राहियो के लिए

 30 जुलाई को लगेगा लोन मेला, मोन मकान-मोर आस हितग्राहियो के लिए

भिलाईनगर / नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना मोर मकान-मोर आस घटक अंतर्गत हितग्राहियो के लिए 30 जुलाई को लोन मेला का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे हितग्राही किरायेदार के रूप में निवासरत, बेघर परिवारो को आवास प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था। हितग्राहियो द्वारा 10 प्रतिशत अंशदान राशि जमा करके लाॅटरी में भाग लेकर मकान अपने नाम आबंटित कराया गया है। आबंटन की शेष 90 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य है। ततपश्चात मकान का अधिपत्य पत्र उन्ह सौंपा जाता है। बहुत से हितग्राही शेष 90 प्रतिशत राशि जमा नही कर पा रहे है। ऐसे हितग्राहियो के लिए लोन मेला लगाया जा रहा है। जिसके माध्यम से आबंटित आवास का कुल राशि जमा करके मकान प्राप्त कर सकेगें।प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन मेला डाॅ. बी.आर. अम्बेडर सर्व मांगलिक भवन, गौरव पथ, बैकुण्ठधाम भिलाई में आयोजित किया जा रहा है। बैंक द्वारा कम ब्याज दर पर आवास लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। हितग्राही को बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज- आबंटन पत्र की छायाप्रति, पेन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, बैक पास बुक की छायाप्रति, शपथ पत्र, 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, वेतन प्रमाण पत्र, 3 पासपोर्ट साईज फोटो, किरायानामा, जमा की गई राशि के रसीद की छायाप्रति आबंटिती अपनी सुविधा के अनुसार बैंक से लोन प्राप्त कर आबंटिती आवास प्राप्त कर सकते है। प्रमुख बैंक में जिनके माध्यम से लोन प्रदान किया जायेगा। आई.आई.एफ.एल. ब्याज दर 9.10 से 11.5 प्रतिशत वार्षिक लाॅगिन फीस 1178.00 रू, आवास फाईनेंश भिलाई ब्याज दर 11 से 12.5 प्रतिशत वार्षिक लाॅगिन फीस 1.00 रू, आवास फाईनेंश दुर्ग ब्याज दर 11 से 12.5 प्रतिशत वार्षिक लाॅगिन फीस 1.00 रू, स्वतंत्र माईक्रो फाईनेश लाॅगिन फीस 0 रू, इजी होम फाईनेंश, ब्याज दर 10.8 से 13 प्रतिशत वार्षिक लाॅगिन फीस 0 रू, पिरामल फाईनेंश, वास्तू हाउसिंग फाईनेंश आदि बैंक संयुक्त रूप से अपने ब्याज दर के विवरणी के साथ उपस्थित रहेगे। आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने सभी आबंटितो से अपील की है कि अपनी सुविधा के अनुसार बैंक से लोन प्राप्त करके शेष राशि जमा कर मोर मकान-मोर आस योजना अंतर्गत आबंटित मकान प्राप्त कर लेवे। आबंटित मकान के लिये पैसा जमा करने का एक निर्धारित समय होता है, विलम्ब होने पर आबंटित मकान निरस्त भी हो सकता है।