गंभीर बीमारी की उपचार हेतु विशेष हेल्थ सहायता योजना

 गंभीर बीमारी की उपचार हेतु विशेष हेल्थ सहायता योजना

दुर्ग/ भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के स्वायत संगठन डॉ. अम्बेडकर फॉऊण्डेशन के द्वारा जनवरी 2024 से विशेष हेल्थ सहायता योजना संचालित जा रही है। जिसमें गंभीर रोगों जैसे लीवर से संबंधित, ब्रेन से संबंधित, कैन्सर, किडनी से संबंधित रोग एवं अन्य ऐसे रोग जिसे सामान्यता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही इलाज कर पाने में सक्षम नहीं होते है, उन्हें ईलाज हेतु सहायता दी जाती है। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक श्री अमित सिंह परिहार से मिली जानकारी अनुसार ऐसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राही जिनकी प्रतिवर्ष की आय सीमा 3 लाख रूपए तक है, योजना का लाभ ले सकते है। इसके लिए भारत के 17 विशेष अस्पतालों को इलाज हेतु अधिसूचित किया गया है। जिसमें योजना के निर्धारित सीमा तक की राशि का लाभ लेकर अपना ईलाज करा सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु उप संचालक समाज कल्याण से मोबाइल नंबर में संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।