02 आरोपियों से भारी मात्रा में अवैध शराब कुल 207 पौवा रोमियो देशी मदिरा मशाला अवैध रूप से बिक्री करते रंगे हाथ थाना छावनी पुलिस ने पकडा

 02 आरोपियों से भारी मात्रा में अवैध शराब कुल 207 पौवा रोमियो देशी मदिरा मशाला अवैध रूप से बिक्री करते रंगे हाथ थाना छावनी पुलिस ने पकडा

दोनों आरोपियों मो आजाद एवं के अंजली से 207 पौवा रोमियो देशी मदिरा मशाला कीमती करीबन 22,770 रूपये बरामद हुआ

छावनी / पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के निर्देशन में समस्त् थाना प्रभारियों को अवैध शराब बिक्री व शराब कोचियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन सिंह राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरिश पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर के नेतृत्व में दिनांक 03-06-2024 को मुखबिर की सूचना पर घटना स्थल बैकुण्ठधाम मैदान केम्प 2 में मो आजाद और के अंजली मिले जिनके पास से एक हरे रंग के प्लास्टिक के बोरी में से 63 पौवा रोमियो देशी मदिरा मशाला एवं शराब बिक्री का रकम 700 रूपये भी बरामद कर अंजली दोनों के संयुक्त कब्जे से मिला दोनों से पूछताछ करने पर बताए की बुज्जी उर्फ अब्बाती चन्द्रकला देवी ने इन्हें अपनी एक नीले रंग की स्कुटी और 25000 रूपये एवं 200-200 रूपये देकर शराब खरीद कर लाने बोली थी जो दोनों उसके नीले रंग की स्कुटी से 04 बोरी शराब लाये बुज्जी ने 03 बोरी शराब को ज्ञानोदय स्कुल के अंदर सीढी के नीचे छिपाकर रखना बोली और 01 बोरी शराब इन दोनों को बेचने के लिए दी थी, दोनों आरोपी को शराब के साथ बैकुण्ठधाम मैदान में छोडकर अपनी स्कुटी लेकर चली गई। ज्ञानोदय स्कुल के अंदर सीढी के नीचे जाकर देखे तो वहां 03 बोरियों में भारी मात्रा में शराब मिली जिसमें 01 प्लास्टिक की सफेद बोरी जिसमें 50 पौवा रोमियो देशी मदिरा मशाला, दूसरे हरे रंग की बोरी जिसमें 53 पौवा रोमियो देशी मदिरा मशाला, तीसरे प्लास्टिक की बोरी जिसमें 41 पौवा रोमियो देशी मदिरा मशाला बरामद किया गया । दोनो को संयुक्त रूप से धारा 91 दप्रसं का नोटिस दिया गया जो दोनों आरोपी संयुक्त रूप से अवैध शराब रखने व बिक्री करने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नही होना बताये है, दोनों आरोपियों से कुल 207 पौवा रोमियो देशी मदिरा मशाला प्रत्येक में 180 एम एल कुल 37.260 बल्क लीटर कीमती 22770 रूपये को जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय दुर्ग न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है तथा प्रकरण की एक अन्य आरोपियां बुज्जी उर्फ अब्बाती चन्द्रकला देवी घटना दिनांक से फरार है जिसकी पता तलाश जा रही है।उक्त कार्यवाही में प्र आर जसपाल सिंह, प्र आर आनंद तिवारी, म प्र आर 59 हेमलता मरकाम, आरक्षक त्रिलोकनाथ भाटी, जीत नारायण यादव, संजय सोनी, महताब आलम की भूमिका सराहनीय रही