नाबालिक पीड़िता को भगाकर ले जाने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में,पुरानी भिलाई पुलिस टीम द्वारा आरोपी को पकड़ने में मिली सफलता
भिलाई 3 /पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 179/2024 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी का पतासाजी किया जा रहा था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला (भापुसे) के द्वारा आरोपियों की शीघ्र पतासाजी कर दस्तयाब करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर (रापुसे), नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरीश पाटिल (रापुसे) के मार्गदर्शन में तत्काल पुलिस टीम गठीत कर विवेचना के दौरान संदेही अरमान के द्वारा पीड़िता को अपहरण कर ले जाने से सदेही एवं अपहृता का पता तलाश हेतु संदेही के निवास पिंडरी-42 थाना चरही जिला हजारीबाग झारखण्ड पहुंचकर संदेही के परिवार वालों से पूछताछ कर संदेही के मोबाईल नंबर के टावर लोकेशन के आधार लगातार संदेही मोबाईल नंबरों का लोकेशन ट्रेस किया जा रहा था कि अपहृत बालिका को थाना करजत जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र) से दस्तयाब किया गया। प्रकरण का आरोपी अपहृत बालिका को नाबालिक जानते हुये बहला फुसला कर शादी का झांसा देते हुये माता-पिता के वैध संरक्षण से आरोपी के द्वारा भगा कर ले जाने एवं नाबालिग को अपचारी बालक द्वारा भगाने में सहयोग कर ले जाने एवं संदेही समीर उर्फ अरमान के द्वारा पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी अरमान उर्फ समीर पिता समीद अंसारी उम्र 19 साल निवासी पिंडरा-42 थाना चरही जिलाहजारीबाग झारखण्ड एवं अपचारी बालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
क्रमांक
थाना 1 पुरानी भिलाई
अपराध क्रमांक/धारा
अप. क. 179 धारा 363,366,376,376(2) (एन) भादवि 4 पाक्सो एक्ट
नाम आरोपी
अरमान उर्फ समीर पिता समीद अंसारी उम्र 19 साल निवासी पिंडरा-42 थाना चरही जिला हजारीबाग झारखण्ड