चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 95 लाख रूपए निर्धारित,व्यय लेखा चुनाव परिणाम के 30 दिन के भीतर डीईओ के समक्ष करना होगा जमा

 चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 95 लाख रूपए निर्धारित,व्यय लेखा चुनाव परिणाम के 30 दिन के भीतर डीईओ के समक्ष करना होगा जमा

दुर्ग/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लिए अधिकृत व्यय प्रेक्षक प्रसन्ना वी. पत्तनसेठ्ठी की उपस्थिति में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान व्यय प्रेक्षक  प्रसन्ना ने जानकारी दी कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग सहायक व्यय प्रेक्षक एवं लेखा टीम नियुक्त किया गया है, जो निर्वाचन के दौरान व्यय से संबंधित समस्त गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखेंगे। सहायक व्यय प्रेक्षक ऋषभ जैन ने प्रशिक्षण में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनावी व्यय हेतु अधिकतम 95 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। उम्मीदवारों द्वारा अवैध खर्च को रोकने के लिए प्रमुख कानूनीप्रावधानों और उम्मीदवारों के बैंको से संबंधित जानकारी, अभ्यर्थी द्वारा पृथक से खाता खोलने, खाते का रख-रखाव एवं चुनाव खर्च का लेखा-जोखा रखने, चुनाव उपरांत उनके द्वारा किए गए व्यय के संबंध में शपथ पत्र एवं सभी वाउचरों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करने के संबंध में बताया गया। इसके साथ ही चुनावी नियमों की अवहेलना की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, चुनाव संचालन नियम 1961 कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। इन प्रावधानों के तहत नियम 10(क) व्यय का लेखा दाखिली निर्धारित समय सीमा विहित प्रारूप में लेखा जमा नहीं किया जाएगा तो आयोग द्वारा आदेश दिनांक से 3 वर्ष हेतु अपात्र घोषित किया जाएगा। नियम 78 के तहत व्यय लेखा का दाखिला चुनाव परिणाम के 30 दिन के भीतर डीईओ के समक्ष लेखा जमा करना अनिवार्य होगा। यदि स्टार प्रचारक के पार्टी प्रचार के विज्ञापन का प्रकाशन या प्रसारइलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया के द्वारा किया जाता है तो यह पार्टी व्यय होगा। यदि अभ्यर्थी स्टार प्रचारक के साथ हेलीकॉप्टर/विमान मे यात्रा करते हैं, तो हेलीकॉप्टर/विमान का खर्च का 50 प्रतिशत अभ्यर्थी के खाते में जाएगा। यदि अभ्यर्थी स्टार प्रचारक के साथ सभा में मंच साझा करते हैं, तो सभा का सभी खर्च अभ्यर्थी के व्यय में शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण में बताया गया कि निर्वाचन व्ययों के दैनिक लेखा में सम्पूर्ण विवरण यथा दिनांक, राशि, नाम, पता, बिल न. होना चाहिए। प्रत्येक वाउचर को अनिवार्यतः संलग्न करना होगा। सभी वाउचर का पेमेंट तिथिवार, क्रमानुसार दिनांकित करके व्यवस्थित संधारण करना होगा। प्रदत्त व बकाया राशि दोनों स्थितियों में प्रतिदिन रजिस्टर के भाग एक प्रविष्टि की जानी होगी।सहायक व्यय प्रेक्षक जैन ने बताया कि निर्वाचन व्यय के वीक्षण और लेखांकन के लिए एक पृथक बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण राशि इसमें जमा की जानी है तथा इसी खाते से ही पेमेंट किया जाना होगा। सभी पेमेंट इसी खाते से चेक/ड्राफ्ट/नेफ्ट/आनलाईन के माध्यम से किया जाना होगा। आपवादिक स्थिति में पूरे चुनाव के दौरान 10 हजार तक मात्र ही किसी व्यक्ति/फर्म को नगदी पेमेंटकिया जा सकेगा। यह नकदी इसी खाते से निकालकर किया जाएगाअभ्यर्थी की जिम्मेदारी रहेगी कि वह या उसके एजेंट और कार्यकर्ता चुनाव के दौरान 50 हजार से अधिक कैश नही रखेंगे। प्रशिक्षण में डिप्टी कलेक्टर महेश राजपूत, सहायक नोडल अधिकारी डॉ. दिवाकर सिंह राठौर सहित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी शामिल हुए।