मकान का ₹30लाख़ में किया सौदा, ₹8.50लाख एडवांस लेकर की धोखाधड़ी पुलिस ने किया मामला दर्ज
भिलाई-3/ पुरानी भिलाई पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शिक़ायत कर्ता राजेश बघेल ने दिनांक 17.01.2024 को थाने आकर लिखित शिक़ायत की कि टिकेश्वर प्रसाद चंद्राकर द्वारा अपने मकान की बिक्री का इकरारनामा कर एडवांस रकम लेने के बाद भी पंजीयन नहीं करवाकर धोखाधडी किया है।
जो शिकायत निम्न प्रकार है
महोदयजी, निवेदन है कि मैं राजेश बघेल पिता स्व लाभचंद बघेल उम्र 46 वर्ष निवासी शांति पारा भिलाई 03 (वसुंधरा नगर भिलाई 03) का रहने वाला हूं, निम्नांकित निवेदन करता हूं- 01. यह कि मैं उपरोक्त पते पर निवास करता हूं, 02. यह कि टिकेश्वर प्रसाद चंद्राकर पिता सालिक राम चंद्राकर निवासी ड्रीमसिटी उमदा शिवा पब्लिक स्कूल के पास भिलाई 03 जो कि मेरा जान पहचान का है जो मुझे अपने ड्रिमसिटी उमदा भिलाई 03 स्थित मकान जिसका खसरा नंबर 558/01 रकबा 2000 वर्गफूट भूमि जिस पर 1056 वर्गफूट में मकान निर्मिदत है को बेचने का प्रस्ताव रखा, हम दोनों के मध्य गवाह रवि शंकर वर्मा निवासी दीनदयाल उपाध्याय नगर भिलाई व संतोष कुमार वर्मा निवासी नूतन चौक भिलाई 03 के समक्ष दिनांक 26.09.2023 को 3000000/- रूपये(तीस लाख रूपये) में सौदा तय हुआ, मैं बयाना स्वरूप 650000/- रूपये नगद व 200000/- रूपये भारतीय स्टेट बैंक के खाता क्रमांक 20060299497 में जारी चेकबुक से चेक क्रमांक 311828 दिया जो दिनांक 26.09.2023 को भुगतान प्राप्त कर चुका है, हम दोनों के मध्य गवाहों के समक्ष इकरारनामा तिथि के चार माह के भीतर विक्रेता अपने बंधक भूमि मकान को ऋण मुक्त करवाकर पंजीयन कराने एवं पंजीयन के समय बिक्री शेष रकम विक्रेता टिकेश्वर प्रसाद चंद्राकर को देना तय हुआ था, मेरे द्वारा बार बार निवेदन करने के बाद भी टिकेश्वर प्रसाद चंद्राकर मुझसे सौदा हुए भूमि मकान का पंजीयन नहीं करवाकर टालता रहा और न ही मेरा एडवांस दिया गया 850000/- रूपये वापस नहीं कर मेरे साथ धोखाधडी किया है, जिस पर उचित कार्यवाही करने की कृपा हो, संलग्न- 01. बिक्री इकरारनामा की छायाप्रति 03 प्रति, दिनांक 17.01.2024 हस्ताक्षर स्पष्ट राजेश, आवेदक राजेश कुमार बघेल पता- शांति पारा भिलाई 03, उत्तर वसुंधरा नगर भिलाई 03 ।
उक्त शिकायत पर पुलिस धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच कार्रवाई कर रही है।