अपहरण कर मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को पुरानी भिलाई पुलिस ने किया गिरफ्तार
घटना में प्रयुक्त कार एवं चाकू को जप्त किया गया
आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
भिलाई-3/ पुरानी भिलाई थाना प्रभारी महेश धुव्र से मिली जानकारी के मुताबिक दिनांक 11.09.2024 की रात्रि करीबन 10:00 बजे अभियुक्त हेमन्त चंद्राकर उर्फ भोला अपने जीजा के साथ बस्ती में एक्सीडेंट होकर गिर गया और गांव वालो को गाली गलौज कर रहा था। जिसे प्रार्थी अपने साथी जतीन देवांगन व गांव के कुछ लोगो के साथ मिलकर समझाया। उसी बात को लेकर दिनांक 12.09.2024 की दोपहर करीबन 01:30 बजे अभियुक्त हेमन्त चंद्राकर अपने अन्य साथी अभियुक्त संजय यादव, सूरज गवांडे व सीताराम उर्फ राजू के साथ कार क्रमांक CG-04-H 4153 से ग्राम उमदा सांस्कृतिक भवन के पास आकर प्रार्थी शुभम सेन को अपने साथियो संजय यादव, सूरज गवांडे, राजू के साथ मिलकर अश्लील गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुये जबरदस्ती बलपूर्वक उठाकर कार में डालकर सांस्कृतिक भवन उमदा से करीबन 04 किलोमीटर दूर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज की ओर ले जाकर हाथ मुक्का से जमकर मारपीट करने लगे मारपीट के दौरान गांव का हेमन्त चंद्राकर उर्फ भोला बोलने लगा कि तुम मेरे जीजा के साथ गाली गलौज मारपीट किया है आज तेरे को बताता हूं। बोलकर अपने पास जेब में रखें चाकू को निकाल कर जान से मारने की धमकी देते हुए सभी आरोपी मारपीट करते रहे। प्रार्थी बार-बार बोल रहा था कि उसे कहां ले जा रहे हो तो बोलने लगे की तू चल आज तेरे को बताते है और लगातार मारपीट करने लगे प्रार्थी कार से निकलने का प्रयास किया तो निकलने नहीं दे रहे थे। प्रार्थी को सभी पकड़कर रखे थे कहां ले जा रहे थे पता नहीं अचानक जब वहां पर डॉयल 112 पुलिस गाडी आई तब सभी अभियुक्त प्रार्थी को कार से थक्का देकर नीचे फेंक दिये और गाडी को छोडकर वहां से भाग गये। प्रार्थी शुभम सेन पिता सुरेश सेन उम्र 23 वर्ष निवासी देवांगन च्वाईस सेन्टर के पास मिलन चौक उमदा थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग के रिपोर्ट पर अपराध धारा पंजीबद्ध कर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला (भापुसे) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर (रापुसे), नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरीश पाटिल (रापुसे) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पुरानी भिलाई निरीक्षक महेश कुमार ध्रुव के नेतृत्व में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना से टीम बनाकर एवं डायल 112 में तैनात कर्मचारियों के सूझ-बूझ से अभियुक्तों के मनसुबे को असफल कर रात्रि में ही दिनांक 12.09.2024 की 03 सदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकर किया गया एवं 01 अभियुक्त फरार था जिसे आज दिनांक 13.09.2024 को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर सभी एक साथ मिलकर घटना कारित करना स्वीकर किये जाने पर सभी अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कार एवं चाकू को जप्त कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया गया है।
उक्त कार्यवाही में उप निरी. सुभाष लाल, आर. सिद्धार्थ टेकाम, आर. अरविंद मेढ़े, डायल 112 चालक कमल साहू की उल्लेखनीय भूमिका रही।
अभियुक्तों का नाम –
(01) हेमन्त चंद्राकर उर्फ भोला पिता भुनेश्वर चंद्राकर उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम उमदा थाना पुरानी मिलाई, दुर्ग
(02) संजय यादव पिता उमाशंकर यादव उम्र 36 वर्ष निवासी EWS 1545 हवखोज थाना जामुल दुर्ग
(03) सूरज गांवडे पिता स्वर्गीय प्रेम गांवडे उम्र 34 वर्ष निवासी केम्प-2 बैकुंठधाम मंदिर के सामने थाना छावनी, दुर्ग
(04) सीताराम राजू उर्फ राजू पिता स्वर्गीय सत्यनारायण राजू उम्र 45 वर्ष निवासी घासीदास नगर कंपनी रोड जामुल