घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर व रैली, सभा, जूलूस प्रतिबंधित

 घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर व रैली, सभा, जूलूस प्रतिबंधित

दुर्ग/ भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 16 मार्च 2024 को लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के स्थायी आदेशों के द्वारा भी निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश के संदर्भ में यह आवश्यक हो गया है कि जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय भी किये जाए। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।

जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार दुर्ग जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राइफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं/ रैली/ जूलुस एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। दुर्ग जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान, कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलताएं वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति/दल भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश के सम्बन्ध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से सम्भव नहीं है, अतः यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश 16 मार्च 2024 की तिथि से तत्काल प्रभाव से लोकसभा निर्वाचन कार्य सम्पन्न होने तक की अवधि के लिये सम्पूर्ण दुर्ग जिले में प्रभावशील रहेगा।