प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मोर जमीन मोर मकान के तहत पात्र/अपात्र हितग्राहियों की सूची हुई तैयार, 15 दिवस के भीतर कर सकते हैं दावा-आपत्ति
दुर्ग/ नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर मकान-मोर आस अंतर्गत पात्र/अपात्र की सूची तैयारी किया गया है।आपत्ति दावा प्रकाशन नगर पालिक निगम, दारा गठित समिति द्वारा अनुसंशित,राजस्व विभाग,नगर निगम टैक्स संग्रहण एजेंसी (स्पैरो) तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के एमआईएस पोर्टल/ सीएलएसएस डेटा से मिलान पश्चात पात्र/अपात्र की सूची आपत्ति दावा हेतु जारी किया गया है।जिस किसी व्यक्ति, संस्था अथवा समूह को किसी प्रकार की आपत्ति अथवा दावा हो तो दिनांक 29 जनवरी 2024. लिखित रूप से आपत्ति दावा किया जा सकता है।12 फरवरी 2024 आपत्ति दावा अमान्य होगा। 12 फरवरी 2024 तक की अवधि के उपरान्त किसी भी प्रकार का मोर मकान-मोर आस अंतर्गत पात्र/अपात्र की सूची को विभागीय वेबसाईड www.municipalcoporationdurg.in में देखा जा सकता है तथा यह सूची नगर निगम के मुख्य कार्यालय में एवं डाटा सेंटर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा में चस्पा किया गया है।इसके लिए महापौर धीरज बाकलीवाल एवं आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने आवेदकों से अनुरोध कर कहा कि निर्धारित समय सीमा पर लिखित रूप में दावा-आपत्ति कर सकते है।तथा समयावधि उपरांत कोई भी दावा-आपत्ति मान्य नही होगा।