जिले में पेयजल परिरक्षण अधिनियम शिथिल
दुर्ग / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने पर्याप्त वर्षा को देखते हुए जिले में लागू पेय जल परिरक्षण अधिनियम 1986 को आगामी आदेश तक शिथिल कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। ज्ञात हो कि जिले में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया थाआदेशानुसार दुर्ग जिले को 30 जून 2023 तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था।