छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में 9 प्रकरणों की हुई सुनवाई,शिकायतों का किया गया निराकरण:- आर. एन. वर्मा
दुर्ग / छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा विचाराधीन 9 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। जिसके तहत सरपंच ग्राम पंचायत परेवाडीह जिला धमतरी के सरपंच खिलेश्वरी साहू के आवेदन बाबत अनावेदक गण पीलू राम निर्मलकर, पुष्कर साहू, पीलू राम साहू द्वारा आवेदिका को परेशान करने एवं शासन द्वारा स्वीकृत कृषि महाविद्यालय बनाने के कार्य में व्यवधान डालने के संबंध में था, इस संबंध में कलेक्टर धमतरी को निर्देशित किया गया है कि प्रशासन के स्तर पर शासकीय कार्य निष्पादित करने में सरपंच का मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान कराएं। दूसरा प्रकरण कनक चक्रधारी एवं अन्य कर्मचारी जिला महासमुंद का शिकायत सहायक आयुक्त आदिवासी विकास महासमुंद के खिलाफ वेतन निर्धारण आदेश के बाद भी वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में था, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास महासमुंद द्वारा आयोग के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि आवेदकों द्वारा इन्हीं तथ्यों पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में रीट याचिका प्रस्तुत किया गया हैं, ऐसी जानकारी होने पर आयोग में आवेदन को निरस्त किया गया। तीसरा आवेदन नीलेश्वर प्रसाद जायसवाल निवासी दीपिका जिला कोरबा का एस. ई. सी.एल. द्वारा अधिग्रहित जमीन के एवज में नौकरी नहीं दिए जाने के संबंध में है, प्रकरण में सुनवाई उपरांत क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक एस ई सी एल को निर्देशित किया गया कि आवेदकों से आवश्यक कागजात मंगाकर उन्हें योग्यता अनुसार नौकरी दिया जाए, अन्य प्रकरण फिरतू राम राठौर ग्राम बसीवाल जिला कोरबा का अनावेदक विजय गिरी गोस्वामी के विरुद्ध भूमि विक्रय के नाम से लिए गए राशि के बाद भी ना तो भूमि विक्रय किया गया ना ही प्राप्त राशि को वापस किया जा रहा है, दोनों पक्षों को आयोग के समक्ष बैठाकर दोनों पक्षकारों का सुनवाई कर समझाइश दिया गया एवं अनावेदक द्वारा भूमि विक्रय के नाम लिए गए राशि को आवेदक को दिलवाया गया इस प्रकार इस प्रकरण का निराकरण किया गया। अन्य प्रकरण भरत लाल साहू सहायक राजस्व निरीक्षक नगर पालिक निगम बिलासपुर का आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर के विरूद्ध इस बाबत था कि अवकाश मेंरहने के बाद भी उसका 3 दिन का वेतन गलत तरीके से काट दिया गया है, इस संबंध में आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर कोअपना पक्ष रखने निर्देशित किया गया, अन्य प्रकरण जगमोहन दास मानिकपुरी निवासी खुर्सीपार भिलाई जिला दुर्ग का कलेक्टर जिला दुर्ग के विरुद्ध इस बाबत था कि उनके कस्तकारी भूमि की विक्रय की अनुमति नहीं दिया जा रहा है प्रकरण में आवेदक उपस्थित होकर बताया कि उनके प्रकरण का निराकरण हो गया है एवं उन्हें राहत मिल चुका है और भी कोई कार्यवाही आयोग से नहीं चाहता हैं उनकेप्रकरण को इस स्तर पर निरस्त किया गया। डिकेश कुमार वर्मा देवबलोदा भिलाई जिला दुर्ग का दोषी डॉक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किएजाने के संबंध में प्रस्तुत किया की अपात्र डॉक्टरों के इलाज के दौरानउनके नवजात पुत्र का निधन हो गया है इस संबंध में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग से वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी प्रस्तुत कराने निर्देशित किया गया है। एक प्रकरण जानकी वर्मा सहायक शिक्षक निवासी बहीगांव जिला कोंडागांव नारायणपुर के विरुद्ध इस बाबत प्रस्तुत किया गया है कि सेवानिवृत्त के बाद भी उनकी सी पी एफ में हस्तांतरित राशि को ई पी एफ खाता में जमा नहीं किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष को आयोग का नोटिस प्राप्त होने पर लिखित में आश्वासन दिया गया कि आयोग के समक्ष उपस्थित होकर आवेदिका के आवेदन के संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाएगा एवं आवेदिका के हित में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। आयोग की बैठक में सुनवाई के दौरान अध्यक्ष धनेश्वर साहू, सदस्य महेश चंद्रवंशी, किरण सिन्हा, सचिव वीरू कुमार साहू, अनुसंधान अधिकारी अनीता डेकाटे उपस्थित थी।