दुर्ग निगम की प्रतिबंधित डिस्पोजल और झिल्ली-पन्नी बेचने वालों पर कार्रवाई, 5 दुकानदारों पर ₹4,000 का जुर्माना
इंदिरा मार्केट समेत विभिन्न दुकानों में हुई जांच, प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग और बिक्री नहीं करने की निगम प्रशासन ने दी हिदायत
दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा प्रतिबंधित डिस्पोजल एवं झिल्ली-पन्नी के उपयोग और बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगम कमिश्नर लीना कोसम के निर्देश पर बाजार विभाग की टीम ने इंदिरा मार्केट सहित शहर के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान प्रतिबंधित डिस्पोजल पाए जाने पर पांच दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
पांच दुकानदारों पर लगाया गया जुर्माना
जांच के दौरान प्रतिबंधित सामग्री पाए जाने पर निगम की टीम ने निम्नलिखित दुकानदारों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की—
- देवांगन ट्रेडर्स, इंदिरा मार्केट: 1,000 रुपये
- मनोहर होटल: 1,000 रुपये
- महादेव नीड्स: 500 रुपये
- दीपक चाय सेंटर: 500 रुपये
- उमंग अग्रवाल एवं संजय अग्रवाल: 1,000 रुपये
इन सभी के विरुद्ध कुल 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
प्रतिबंधित सामग्री के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित डिस्पोजल एवं झिल्ली-पन्नी के उपयोग और बिक्री पर रोक लगाने के लिए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यापारियों एवं दुकानदारों से प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग और बिक्री नहीं करने तथा स्वच्छता नियमों का पालन करने की अपील की है। निगम का उद्देश्य प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री के इस्तेमाल पर अंकुश लगाना और शहर को स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।



