गणेश उत्सव को लेकर दुर्ग पुलिस अलर्ट, 50 से अधिक पंडाल समितियों के साथ बैठक; CCTV से लेकर विसर्जन मार्ग तक तय किए नियम

 गणेश उत्सव को लेकर दुर्ग पुलिस अलर्ट, 50 से अधिक पंडाल समितियों के साथ बैठक; CCTV से लेकर विसर्जन मार्ग तक तय किए नियम

पंडालों में सुरक्षा, अग्नि एवं विद्युत ऑडिट अनिवार्य; रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर रोक, विसर्जन झांकी में अधिकतम 3 वाहन और 8 वॉलेंटियर जरूरी

दुर्ग। आगामी गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए दुर्ग पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पुलिस द्वारा जिले की 50 से अधिक मध्यम एवं बड़े गणेश पंडाल समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उत्सव के दौरान सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, ध्वनि नियंत्रण और विसर्जन व्यवस्था को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल, CSP दुर्ग हर्षित मेहर, CSP भिलाई नगर निशांत पाठक और CSP छावनी प्रशांत सिंह पैकरा सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने गणेश उत्सव समितियों से समन्वय करते हुए आयोजन के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था और कानून-व्यवस्था की स्थिति से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए।

पंडालों में CCTV और सुरक्षा व्यवस्था पर जोर

पुलिस ने गणेश पंडालों में भीड़भाड़ वाले स्थानों, प्रवेश-निकास द्वार, मुख्य मूर्ति स्थल, पार्किंग और वेटिंग एरिया में पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। पंडाल एवं मूर्ति की सुरक्षा के लिए रात के समय समिति के कम से कम दो सदस्यों की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा गया है।महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं के लिए आवश्यकतानुसार पृथक प्रवेश-निकास और कतार व्यवस्था करने तथा पर्याप्त संख्या में महिला एवं पुरुष सुरक्षा गार्ड/वॉलेंटियर तैनात करने के निर्देश भी दिए गए।

सड़क पर नहीं बनेगा पंडाल या पार्किंग

पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में सड़क अथवा आवागमन के मार्ग को बाधित कर पंडाल या पार्किंग का निर्माण नहीं किया जाएगा। समितियों को पहले से पार्किंग स्थल चिन्हित कर व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था करने को कहा गया है।

अनधिकृत रूप से पार्किंग शुल्क वसूली किए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने वाली समितियों को कार्यक्रम की सूचना कम से कम एक दिन पहले संबंधित थाने में देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवश्यकता के अनुसार पुलिस बल की व्यवस्था की जा सके।

फायर और इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट अनिवार्य

गणेश पंडालों में फायर ऑडिट, सुरक्षा ऑडिट और इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रत्येक पंडाल में अग्निशमन उपकरण, रेत और पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखने को कहा गया है।झूला, मनोरंजन उपकरण अथवा झांकी में तकनीकी मशीनरी का इस्तेमाल करने वाली समितियों को संबंधित विभाग से तकनीकी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसे संबंधित थाने में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर रोक

गणेश उत्सव के दौरान ध्वनि नियंत्रण को लेकर भी पुलिस ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र/लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन करने पर उपकरण जब्त करने सहित नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पंडाल और विसर्जन झांकी में नशे का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। वहीं जबरन चंदा वसूली की शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्ति और मामले में संलिप्त समिति के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विसर्जन झांकी के लिए भी सख्त नियम

गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान समितियों को पुलिस द्वारा निर्धारित विसर्जन मार्ग का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। निर्धारित मार्ग के अलावा किसी अन्य मार्ग से विसर्जन झांकी ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

प्रत्येक विसर्जन झांकी में अधिकतम 3 वाहन रखने की अनुमति होगी। इनमें गणेश वाहन, झांकी वाहन तथा जनरेटर/DJ वाहन शामिल हैं।

इसके अलावा झांकी की अधिकतम ऊंचाई 15 फीट निर्धारित की गई है। प्रत्येक विसर्जन झांकी में न्यूनतम 8 वॉलेंटियर रखना अनिवार्य होगा। समितियों को वॉलेंटियरों की सूची पहले से पुलिस को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

हथियार और आपत्तिजनक गीतों पर प्रतिबंध

विसर्जन झांकी के दौरान हथियार, भाला, तलवार, डंडा अथवा अन्य शस्त्र रखने पर प्रतिबंध रहेगा। नकली तलवार जैसे प्रतीकात्मक हथियारों को लेकर भी पुलिस ने प्रतिबंध के निर्देश दिए हैं।विसर्जन झांकी एवं कार्यक्रम के दौरान केवल धार्मिक गीतों की अनुमति होगी। अश्लील, आपत्तिजनक अथवा अप्रिय गीत बजाने पर कार्रवाई की जाएगी।

थाना और यातायात पुलिस करेगी लगातार निगरानी

गणेश उत्सव के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में गणेश उत्सव समितियों के साथ बैठक और समन्वय का सिलसिला जारी है। संबंधित थाना पुलिस और यातायात पुलिस द्वारा आयोजन से लेकर विसर्जन तक सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने गणेश उत्सव समितियों और आम नागरिकों से अपील की है कि धार्मिक आयोजन को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

पुलिस ने नागरिकों से यातायात व्यवस्था बनाए रखने, निर्धारित ध्वनि मानकों का पालन करने, पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और विसर्जन के लिए निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करने में सहयोग की अपील की है।

किसी भी संदिग्ध गतिविधि, विवाद अथवा कानून-व्यवस्था से संबंधित स्थिति की जानकारी तत्काल नजदीकी पुलिस थाना या पुलिस को देने की अपील भी की गई है।