50 लाख रुपये एडवांस लेकर इकरारशुदा मकान दूसरे को बेचा, आरोपी गिरफ्तार

 50 लाख रुपये एडवांस लेकर इकरारशुदा मकान दूसरे को बेचा, आरोपी गिरफ्तार

सुपेला पुलिस ने दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा

भिलाई। 55 लाख रुपये में मकान बेचने का सौदा कर खरीदारों से 50 लाख रुपये एडवांस लेने के बाद उसी इकरारशुदा मकान को दूसरे व्यक्ति को बेचने के मामले में सुपेला पुलिस ने आरोपी इन्द्रजीत सिंह (41) को गिरफ्तार किया है। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय में पेश किया गया।

पुलिस के अनुसार, सुंदर लाल पटेल, श्रीनिवास मिश्रा, छत्रपति सिंह एवं शिवशंकर यादव ने थाना सुपेला में आवेदन देकर शिकायत की थी। शिकायत के मुताबिक प्लाट नंबर 08, ब्लॉक नंबर 23, वार्ड क्रमांक 25, जवाहर नगर आवासीय योजना, सुपेला स्थित मकान का आरोपी इन्द्रजीत सिंह के साथ 55 लाख रुपये में क्रय-विक्रय का सौदा 26 नवंबर 2024 को हुआ था।सौदे के तहत आवेदकगण ने 26 और 27 नवंबर 2024 को कुल 9 चेकों के माध्यम से 50 लाख रुपये एडवांस के रूप में आरोपी को दिए थे। इसके बाद 28 नवंबर 2024 को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज विक्रय इकरारनामा भी निष्पादित किया गया था।

इकरार के बाद दूसरे व्यक्ति को बेच दिया मकान

जांच में सामने आया कि आरोपी ने पूर्व में किए गए इकरार के बावजूद उक्त मकान को 17 अप्रैल 2026 को 44.26 लाख रुपये में विशाल सिंह को विक्रय कर दिया। जांच के दौरान यह जानकारी भी सामने आई कि मूल विक्रय विलेख के गुम होने की रिपोर्ट आरोपी द्वारा 3 अक्टूबर 2025 को थाना छावनी में दर्ज कराई गई थी।

पुलिस ने जुटाए दस्तावेजी साक्ष्य

मामले की जांच के दौरान सुपेला पुलिस ने शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए, घटनास्थल का निरीक्षण किया और उनके कब्जे से मूल विक्रय इकरारनामा जब्त किया। पुलिस ने भुगतान से संबंधित दस्तावेजों सहित अन्य साक्ष्य भी संकलित किए।पूछताछ में आरोपी ने शिकायतकर्ताओं से 50 लाख रुपये प्राप्त करने तथा उक्त संपत्ति को बाद में दूसरे व्यक्ति को बेचने की बात स्वीकार की। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने प्राप्त राशि को ग्राम हथखोज स्थित अपनी लोहे के बोल्ट एवं लोहे की कील निर्माण फैक्ट्री में निवेश करने की जानकारी दी।

पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर गिरफ्तारी

विवेचना के दौरान उपलब्ध दस्तावेजी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी इन्द्रजीत सिंह को विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय भेज दिया गया।

मॉडस ऑपरेंडी: आरोपी ने मकान को 55 लाख रुपये में बेचने का इकरार कर खरीदारों से 50 लाख रुपये एडवांस लिए। इसके बाद पूर्व इकरार की शर्तों के विपरीत उसी संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के पक्ष में बेच दिया।आरोपी: इन्द्रजीत सिंह, उम्र 41 वर्ष, निवासी कैलाश नगर, प्लाट नंबर 1596/02, मोहनी मंगलम् के पास, थाना जामुल, जिला दुर्ग।

जप्त सामग्री: नोटराईज विक्रय इकरारनामा का मूल दस्तावेज एवं प्रकरण से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य।

अपराध क्रमांक: 1253/2026, थाना सुपेला।
धारा: 318(4) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा विवेचना में सामने आई अन्य लागू धाराओं के तहत कार्रवाई।

पुलिस टीम की भूमिका

इस कार्रवाई में थाना सुपेला प्रभारी एस.एन. सिंह, उप निरीक्षक धनेश्वर साहू, आरक्षक प्रदीप सिंह एवं संतोष निर्मलकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि भूमि, मकान या अन्य अचल संपत्ति खरीदने से पहले उसके स्वामित्व, मूल दस्तावेज, पूर्व विक्रय एवं इकरारनामों की विधिवत जांच जरूर करें। बड़ी रकम के लेन-देन में भुगतान और दस्तावेजों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।