धारदार हथियार लेकर दहशत फैलाने वालों पर दुर्ग पुलिस की सख्त कार्रवाई, जामुल-खुर्सीपार से दो आरोपी गिरफ्तार
दोनों मामलों में हथियार बरामद, एक आरोपी ने युवक पर धारदार हथियार से किया था हमला
दुर्ग। जिले में सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लेकर घूमकर लोगों में भय पैदा करने और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वालों के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में जामुल और खुर्सीपार थाना क्षेत्रों में हुई दो अलग-अलग घटनाओं में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों मामलों में घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
शिवपुरी में हथियार लहराकर लोगों को डराने वाला गिरफ्तार
थाना जामुल क्षेत्र के ग्राम शिवपुरी में 18 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 2 बजे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रोशन लाल साहू (25 वर्ष), निवासी शिवपुरी जामुल, सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लेकर आने-जाने वाले लोगों को लहरा कर डरा-धमका रहा है।
सूचना मिलते ही जामुल पुलिस टीम तत्काल शिवपुरी पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से लोहे का धारदार हथियार बरामद किया गया।
पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
इस मामले में थाना जामुल में अपराध क्रमांक 584/2026 के तहत धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
खुर्सीपार में युवक पर धारदार हथियार से हमला, आरोपी गिरफ्तार
दूसरी कार्रवाई थाना खुर्सीपार क्षेत्र में हुई। पुलिस के अनुसार 13 अगस्त 2026 की रात प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कृष्ण कुमार शर्मा उर्फ बैगा (23 वर्ष), निवासी दुर्गा मंदिर, वार्ड क्रमांक 46, खुर्सीपार, उसके घर के पास गाली-गलौज करते हुए धारदार हथियार लहराकर उसे डराने-धमकाने लगा।
आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपी ने प्रार्थी के मस्तक पर धारदार हथियार से चोट पहुंचाई और घटना के बाद मौके से फरार हो गया।
मामले की विवेचना के दौरान खुर्सीपार पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने डबरापारा चौक में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ एवं आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया।
आरोपी को 18 अगस्त 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड मिलने पर उसे जेल भेज दिया गया।
इस मामले में थाना खुर्सीपार में अपराध क्रमांक 339/2026 के तहत धारा 118(1), 296, 351(1), 115(2) बीएनएस तथा धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
हथियार का प्रदर्शन कर भय पैदा करना बना कार्रवाई का आधार
पुलिस के मुताबिक दोनों मामलों में आरोपियों द्वारा सार्वजनिक अथवा रिहायशी क्षेत्र में धारदार हथियार का प्रदर्शन कर लोगों में भय उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। वहीं खुर्सीपार के मामले में आरोपी द्वारा विवाद के दौरान प्रार्थी को धारदार हथियार से चोट पहुंचाने का भी आरोप है।
घटना स्थल
- ग्राम शिवपुरी, थाना जामुल, जिला दुर्ग।
- दुर्गा मंदिर के पीछे, खुर्सीपार, थाना खुर्सीपार, जिला दुर्ग।
गिरफ्तार आरोपी
- रोशन लाल साहू, उम्र 25 वर्ष, निवासी शिवपुरी जामुल, थाना जामुल, जिला दुर्ग।
- कृष्ण कुमार शर्मा उर्फ बैगा, उम्र 23 वर्ष, निवासी दुर्गा मंदिर, वार्ड क्रमांक 46, खुर्सीपार, थाना खुर्सीपार, जिला दुर्ग।
बरामद हथियार
- लोहे का 01 धारदार हथियार।
- घटना में प्रयुक्त 01 धारदार हथियार।
पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका
कार्रवाई में थाना जामुल पुलिस टीम तथा थाना खुर्सीपार के थाना प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण केवट, सउनि मोतीलाल महिलवार, पीएसआई सौरभ पंसारी, प्रधान आरक्षक 1534 रामनारायण यदु एवं आरक्षक 691 शैलेश यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की नागरिकों से अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लेकर घूमने, लोगों को डराने-धमकाने अथवा किसी संदिग्ध आपराधिक गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस ने नागरिकों से कानून हाथ में लेने के बजाय पुलिस को सहयोग करने की अपील की है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक शांति और नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित करने वाले कृत्यों के खिलाफ नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।



