धारदार हथियार लहराकर राहगीरों में दहशत फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार
सुपेला पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा, लोहे का धारदार हथियार बरामद; आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई
भिलाई। राधिका नगर–नेहरू नगर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लहराकर राहगीरों को डराने-धमकाने वाले एक युवक को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से धारदार लोहे का हथियार बरामद कर जप्त किया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 1166/2026 के तहत धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की गई। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की तत्काल कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, 12 अगस्त 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि राधिका नगर, सुपेला के पास रैश्ने आवास, आशाराम बापू आश्रम एवं नेहरू नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति हाथ में धारदार हथियार लेकर आने-जाने वाले लोगों को लहराकर डरा-धमका रहा है।
सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना सुपेला पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम रितिक उर्फ लक्ष्मण यादव (27 वर्ष) बताया।
आरोपी के कब्जे से हथियार बरामद
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक धारदार लोहे का हथियार बरामद कर जप्त किया। आरोपी का कृत्य सार्वजनिक स्थान पर लोगों में भय का वातावरण उत्पन्न करने वाला पाए जाने पर उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 1166/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।
आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया।
अपराध करने का तरीका
पुलिस के मुताबिक आरोपी सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लेकर उसे लहरा रहा था और आने-जाने वाले लोगों को डराने-धमकाने का प्रयास कर रहा था। उसके इस कृत्य से क्षेत्र में भय का वातावरण बनने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
आरोपी का विवरण
रितिक उर्फ लक्ष्मण यादव, उम्र 27 वर्ष, निवासी मकान नंबर 46, बॉम्बे आवास, नेहरू नगर, सुपेला, हाल क्वार्टर नंबर 7ए, सड़क नंबर 16, सेक्टर-04, थाना भिलाई भट्ठी, जिला दुर्ग।
जप्त सामग्री
- एक धारदार लोहे का हथियार।
पूर्व में भी दर्ज हैं आपराधिक प्रकरण
पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध थाना सुपेला में पूर्व में भी विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज हैं। इनमें अपराध क्रमांक 596/2025, धारा 331(4), 305(ए), 3(5) बीएनएस; अपराध क्रमांक 563/2025, धारा 296, 115(2), 351(3), 118(1) बीएनएस तथा अपराध क्रमांक 61/2023, धारा 294, 506, 323 भादवि के प्रकरण शामिल हैं।
पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला एस.एन. सिंह, पीएसआई विजेन्द्र डहरिया, प्रधान आरक्षक प्रकाश चंद तिवारी, आरक्षक आशीष साहू, प्रदीप सिंह एवं मनोज सिन्हा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने, लोगों को डराने-धमकाने अथवा किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले कृत्यों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

