स्कोडा रेपिड के हादसे का हर्जाना मांगने युवकों को बनाया बंधक, 2 लाख की मांग कर मारपीट; दो आरोपी गिरफ्तार
पदमनाभपुर पुलिस की कार्रवाई, डिजायर, ऑडी, स्कोडा रेपिड और एक्सयूवी-500 समेत 25 लाख के चार वाहन जब्त
दुर्ग। सेल्फ ड्राइव पर किराये से लिए गए वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद दो लाख रुपये हर्जाने की मांग करते हुए युवकों को जबरन वाहन में बैठाकर ले जाने और उनके साथ मारपीट करने के मामले में पदमनाभपुर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चार लग्जरी चारपहिया वाहन भी जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई गई है।
पुलिस के अनुसार, कर्मचारी नगर, दुर्ग स्थित एक सेल्फ ड्राइव टूर एंड ट्रेवल्स से करीब एक माह पहले प्रार्थिया के वयस्क पुत्र एवं उसके साथियों ने एक कार किराये पर ली थी। इस दौरान स्कोडा रेपिड वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।
दो लाख रुपये हर्जाने की मांग
घटना के संबंध में 7 अगस्त 2026 को थाना पदमनाभपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट के मुताबिक, 6 अगस्त को आरोपी ऋषि बघेल अपने साथी प्रियांशु मंडल के साथ एक्सयूवी-500 वाहन में बोरसी सोसायटी चौक, महावीर ग्राउंड के पास पहुंचे और संबंधित युवकों को कथित रूप से जबरन वाहन में बैठाकर ले गए।
इसके बाद युवकों को अंगोरा स्थित एक मार्ट के सामने ले जाकर स्कोडा रेपिड की मरम्मत के हर्जाने के नाम पर दो लाख रुपये की मांग की गई। आरोप है कि राशि की मांग करते हुए युवकों के साथ मारपीट भी की गई।
बीएनएस और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना पदमनाभपुर में अपराध क्रमांक 460/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में धारा 137(2), 115(2), 110, 125, 3(5) बीएनएस तथा धारा 5/181, 180, 192(2) मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।
विवेचना के दौरान पुलिस ने उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की। इसके बाद 11 अगस्त 2026 को ऋषि बघेल उर्फ राज और प्रियांशु मंडल को गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई की गई।
वाहन दुर्घटना के नुकसान की भरपाई के नाम पर बनाया दबाव
पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सेल्फ ड्राइव के लिए किराये पर दिए गए वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसके नुकसान की भरपाई के नाम पर संबंधित युवकों को जबरन वाहन में बैठाकर दूसरे स्थान पर ले जाया गया। वहां उनसे दो लाख रुपये की मांग की गई और मारपीट की गई।
चार वाहन जब्त
पुलिस ने आरोपियों से निम्न चार वाहन जब्त किए हैं—
- डिजायर — CG 10 AX 3249
- ऑडी — CG 04 DQ 1000
- स्कोडा रेपिड — CG 13 U 2251
- एक्सयूवी-500 — CG 12 C 3930
जब्त वाहनों की कुल अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई गई है।
गिरफ्तार आरोपी
1. ऋषि बघेल उर्फ राज, उम्र 24 वर्ष, निवासी कर्मचारी नगर, दुर्ग।
2. प्रियांशु मंडल, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम फुलझर, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव।
पदमनाभपुर पुलिस की कार्रवाई
मामले की रिपोर्ट मिलने के बाद पदमनाभपुर पुलिस ने घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और आरोपियों की भूमिका की जांच की। जांच के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा प्रकरण से संबंधित चार वाहनों को जब्त किया गया। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वाहन किराये पर देते अथवा लेते समय आवश्यक दस्तावेज और वैधानिक शर्तों का पालन करें। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने अथवा आर्थिक विवाद की स्थिति में स्वयं कानून हाथ में लेने के बजाय पुलिस या अन्य वैधानिक माध्यम का सहारा लें।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को जबरन ले जाना, उसके साथ मारपीट करना अथवा दबाव बनाकर रुपये की मांग करना कानूनन अपराध है। ऐसे किसी भी मामले की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई है।

